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Agra News: जनकपुरी से किशोरी को अगवा कर किया दुष्कर्म, आरोपी को कोर्ट से मिली 10 साल की सजा; जुर्माना भी लगा

Thu, 18 Jun 2026 08:52 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 18 Jun 2026 08:52 PM IST
सार

आगरा में किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जनकपुरी मेला से किशोरी का अपहरण कर ले गया था। 

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Kidnapper sentenced to 10 years of rigorous imprisonment
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने थाना खंदौली क्षेत्र के गांव फाजिलपुर निवासी राजाराम को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने उसे 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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न्यू आगरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 22 सितंबर, 2014 को उनकी 14 वर्षीय पुत्री अपनी चचेरी बहन के साथ दयालबाग में जनकपुरी का आयोजन देखने गई थी। वहां आरोपी राजाराम उन्हें मेला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। नशीले लड्डू खिलाकर दोनों को बेहोश कर दिया।
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इसके बाद आरोपी अन्य लोगों की मदद से उन्हें राजस्थान के करौली ले गया। वहां उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों किशोरियों को करौली से खोज निकाला। चिकित्सा जांच और पीड़िता के बयान से आरोपी के कृत्य की पुष्टि हुई। 
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