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कासगंज: बस में टिकट न लेने की भूल पड़ेगी भारी, दस गुने जुर्माने की है तैयारी, जुर्माना अदा न होने पर कराई जाएगी एफआईआर
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कासगंज का रोडवेज बस स्टैंड ।
- फोटो : KASGANJ
कासगंज। अगर परिचालक ने लापरवाही में आपकी टिकट नहीं बनाई तो आप भूल न करें। ऐसा किया तो यह भूल भारी पड़ सकती है। बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर दस गुना जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा नहीं किया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
अपर प्रबंध निदेशक की ओर खास निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री की जवाबदेही होगी। प्रवर्तन दल की चेकिंग में परिचालक और चालक के साथ-साथ यात्री को भी दोषी माना जाएगा। अगर परिचालक टिकट देना भूल गया है तो खुद मांग लें। ऐसा न करने पर यात्री को भी दोषी माना जाएगा। अगर परिचालक ने किराये के रुपये ले लिए हैं तो टिकट जरूर बनवा लें।
चेकिंग के दौरान बिना टिकट पाए जाने पर गंतव्य तक के किराये से दस गुना जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि प्रवर्तन दल के अधिकारी डिपो पर जमा कराएंगे। जुर्माना अदा न होने पर यात्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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अपर प्रबंध निदेशक की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री की भी जवाबदेही होगी। दस गुना जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर एफआईआर कराने का प्रावधान है। - संजीव कुमार, एआरएम।
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अपर प्रबंध निदेशक की ओर खास निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री की जवाबदेही होगी। प्रवर्तन दल की चेकिंग में परिचालक और चालक के साथ-साथ यात्री को भी दोषी माना जाएगा। अगर परिचालक टिकट देना भूल गया है तो खुद मांग लें। ऐसा न करने पर यात्री को भी दोषी माना जाएगा। अगर परिचालक ने किराये के रुपये ले लिए हैं तो टिकट जरूर बनवा लें।
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चेकिंग के दौरान बिना टिकट पाए जाने पर गंतव्य तक के किराये से दस गुना जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि प्रवर्तन दल के अधिकारी डिपो पर जमा कराएंगे। जुर्माना अदा न होने पर यात्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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अपर प्रबंध निदेशक की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री की भी जवाबदेही होगी। दस गुना जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर एफआईआर कराने का प्रावधान है। - संजीव कुमार, एआरएम।