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Agra: ताजमहल के 100 मीटर दायरे में बने अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, एएसआई ने की कार्रवाई

Sat, 17 Sep 2022 01:55 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 17 Sep 2022 01:55 PM IST
सार

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिबंधित दायरे हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया, वहीं नगर निगम की टीम ने फव्वारा, सेब का बाजार और कश्मीरी बाजार में अतिक्रमण हटाए।

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Illegal construction demolished within 100 meters radius of Taj Mahal
अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजमहल के 100 मीटर और 300 मीटर प्रतिबंधित दायरे में चार अवैध निर्माणों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शुक्रवार को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। तांगा स्टैंड पर नगर निगम के टॉयलेट के बाद यह पहली कार्रवाई है, जो स्थानीय निवासियों के अवैध निर्माण पर की गई है। इससे पहले सरकारी इमारतों में थाना और टॉयलेट ही तोड़े गए थे। 

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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तांगा स्टैंड और ताजमहल पूर्वी गेट स्थित पाठक प्रेस के पास बने चार अवैध निर्माणों को तोड़ दिया। आगरा विकास प्राधिकरण से बुलडोजर और टीम का सहयोग लेकर एएसआई ने सईद बेग, परवीन, शेर सिंह और सुल्तान के अवैध निर्माण तोड़े। इन्होंने ताज के प्रतिबंधित दायरे में पहली मंजिल पर अवैध निर्माण कर लिया था। टीम जब बुलडोजर लेकर पहुंची तो लोग एकत्र हो गए, लेकिन पुलिस फोर्स बुला लिया गया। 

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'इसी तरह अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर'

एक अन्य अवैध निर्माण भी तोड़ा जाना था, लेकिन निर्माण करने वाले ने हाईकोर्ट के स्टे का हवाला दिया, जिस पर एएसआई अधिकारियों ने उसे कागजात, अनुमति और स्टे आर्डर दिखाने के लिए दो दिन का वक्त दिया है। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि ताजमहल के पास किसी भी तरह के अवैध निर्माण को इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा। इन इमारतों के खिलाफ साल 2018 से पहले महानिदेशक की ओर से ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुके थे।

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नगर निगम ने 55 अतिक्रमण हटाए

नगर निगम के प्रवर्तन दल ने शुक्रवार को छत्ता जोन स्थित कोतवाली, फव्वारा, सेब का बाजार और कश्मीरी बाजार में अतिक्रमण हटाए। प्रतिबंधित पॉलिथीन और रेस्टोरेंट में कोयले से जलाई जा रही भट्ठियों पर कार्रवाई की। 

प्रवर्तन दल ने पुराने शहर की गलियों से 11 अवैध पक्के रैंप और 44 अस्थायी ठेल-धकेलों को हटवाया गया। 3.2 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास जब्त किए गए। दुकानदारों से प्लास्टिक मिलने पर 22 हजार रुपये, अतिक्र मण करने पर 62 हजार रुपये और कोयले से भट्ठी जलाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। निगम की टीम ने 1.34 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर निगम कोष में जमा कराया। कार्रवाई में कर्नल एके सिंह, अवर अभियंता अमित सोनार, सेनेटरी इंस्पेक्टर आशुतोष वर्मा मौजूद रहे।

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