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आगरा: शौहर ने दिया तीन तलाक, कहा- मैं मोदी के कानून को नहीं मानता, सऊदी अरब में करूंगा दूसरा निकाह

Fri, 01 Apr 2022 07:20 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 01 Apr 2022 07:20 PM IST
सार

तीन तलाक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। इसके बावजूद इसके मामले नहीं थम रहे हैं। आगरा में महिला ने पति और ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 

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husband told his wife triple talaq after 13 years of marriage in agra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

आगरा के थाना एत्माद्दौला में महिला ने पति, सास, ससुर और ननदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पति सऊदी अरब में नौकरी करता है। शादी के बाद 13 साल बाद भी पति विदेश लेकर नहीं गया। वह मायके में रहने को मजबूर है। बाइक और दो लाख नहीं देने पर विदेश में ही दूसरी शादी की धमकी देता है। छह दिन पहले वह ससुराल गई तो पति ने तीन बार तलाक बोल दिया। जान से मारने की धमकी दी।

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एत्माद्दौला क्षेत्र की रहने वाली अफसाना ने दर्ज कराए मुकदमे में लिखा है कि उसका निकाह छह दिसंबर 2009 को सलमान उर्फ इकरार खां के साथ हुआ था। ससुराल अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद मां और अन्य लोगों ने घर का सामान दिया था। मगर, उसे कम सामान लेकर आने का ताना ससुराल में मारा जाने लगा। बाइक और दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जाने लगी। शादी के कुछ समय बाद ही सलमान सऊदी अरब चला गया। उसे मायके में छोड़ दिया।

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दूसरा निकाह करने की देता है धमकी

आरोप है कि पति जब भी घर आता उससे मिलकर जाता। तब उससे दहेज की मांग करता। ससुराली भी यही कहते थे। दहेज नहीं देने पर दूसरे निकाह की धमकी देने लगा। कहता था कि सऊदी अरब में निकाह कर लेगा। मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम्हारे पास पासपोर्ट भी नहीं है। 

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जान से मारने की धमकी दी

महिला ने कहा कि वह दो बच्चों को किसी तरह पाल रही है। पति कभी उसे विदेश लेकर नहीं गया। तीन फरवरी को पति आया। उसने तलाक लेने का दबाव बनाया। वह 25 मार्च को ससुराल गई। मगर, सास, ससुर और ननदोई ने घर में घुसने नहीं दिया। पति ने जान से मारने की धमकी दी। तीन बार तलाक भी बोल दिया। उसने यह भी कहा कि मोदी के कानून को नहीं मानता हूं।

थाना एत्माद्दौला पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दहेज उत्पीड़न, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, मुसलिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम लगा है। विवेचना के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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