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कार के लिए उत्पीड़न: आगरा में मारपीट कर घर से निकाला, थाने पहुंची पत्नी को पति ने तीन तलाक दिया, सदमे में महिला

Sun, 10 Oct 2021 09:29 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Sun, 10 Oct 2021 09:29 AM IST
सार

मामला आगरा के थाना लोहामंडी क्षेत्र का है, हिना का निकाह मथुरा के गांव लोवन निवासी आदिल के साथ 28 अगस्त 2019 को हुआ था। निकाह ममिया ससुर हनीफ ने कराया था।

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Husband Gives Triple Talaq At Police Station Gate Crime News
लोहामंडी थाना, आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के थाना लोहामंडी में मोहल्ला जटपुरा की निवासी हिना ने पति आदिल खां सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि पांच लाख की कार नहीं देने पर ससुरालियों ने उत्पीड़न किया। मारपीटकर घर से निकाल दिया। मध्यस्थता करने के लिए पुलिस ने थाने पर बुलाया। मगर, आरोपियों ने मध्यस्थता करने के बजाय थाने के गेट पर धमकी दी। पति ने तीन बार तलाक बोल दिया। पुलिस का कहना है कि विवेचना के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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लोहामंडी के जटपुरा निवासी हिना का निकाह मथुरा के गांव लोवन निवासी आदिल के साथ 28 अगस्त 2019 को हुआ था। निकाह ममिया ससुर हनीफ ने कराया था। आरोप है कि ससुराल जाते ही पांच लाख रुपये की कार के लिए उत्पीड़न किया जाने लगा। आए दिन मारपीट की जाती थी। खाना भी ठीक से नहीं देते थे। मोबाइल भी छीन लिया। सास आए दिन रंगरूप और शरीर की बनावट को लेकर ताना मारा करती थी। देवर दिलशाद भी धमकाता था।
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मिट्टी का तेल डालकर जलाने की धमकी दी
चार अप्रैल को ममिया ससुर आए। उन्होंने सास को भड़काया। इसके बाद दोनों ने दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की धमकी दी। विरोध करने पर मारपीट कर दी। सात अप्रैल को घर से निकाल दिया। पिता और भाई मायके लेकर गए।
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पति ने तीन बार तलाक बोल दिया
पीड़िता का आरोप है कि सात अगस्त को जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। इसमें ससुरालियों के कब्जे में रखे जेवरात दिलाने की मांग की। मगर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 सितंबर को मायका और ससुराल पक्ष को मध्यस्थता के लिए थाना पर बुलाया था। दोपहर 12 बजे आए थे, डेढ़ बजे थाने से बाहर आए। तभी पति आदिल खां, सास शबाना, ससुर रहीश, ममिया ससुर और ममिया सास ने गालीगलौज की। जान से मारने की धमकी दी। पति ने तीन बार तलाक बोल दिया। यह भी कहा कि वह कानून को नहीं मानता हूं।

थाना लोहामंडी के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, दहेज प्रतिषध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना की जा रही है।

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