{"_id":"5dbe67cb8ebc3e93de126ee4","slug":"helmet-is-mandatory-for-both-person-on-two-wheeler","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती की तैयारी, 11 नवंबर से लागू हो रहा यह नियम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती की तैयारी, 11 नवंबर से लागू हो रहा यह नियम
Sun, 03 Nov 2019 11:08 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 03 Nov 2019 11:08 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
आगरा में दो पहिया वाहन चलाते समय अब दोनों सवारी को हेलमेट पहनना होगा। 11 नवंबर से पुलिस सख्ती करने जा रही है। दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटे जाएंगे। यातायात पुलिस कर्मी चेकिंग करेंगे।
एसपी यातायात प्रशांत कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक दो पहिया वाहनों की होती हैं। दो पहिया वाहन चलाने वाला ही नहीं, पीछे बैठने वाले भी सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने के साथ ही मृत्यु की संभावना रहती है।
इसी के मद्देनजर 11 नवंबर से आगरा में मोटरयान अधिनियम की धारा 128 के तहत दो पहिया वाहनों पर वाहन चालक के अतिरिक्त पीछे बैठी सवारी (पीलियन राइडर) को सुरक्षा की दृष्टि से मानक के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग कर चालान काटे जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसपी यातायात प्रशांत कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक दो पहिया वाहनों की होती हैं। दो पहिया वाहन चलाने वाला ही नहीं, पीछे बैठने वाले भी सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने के साथ ही मृत्यु की संभावना रहती है।
विज्ञापन
इसी के मद्देनजर 11 नवंबर से आगरा में मोटरयान अधिनियम की धारा 128 के तहत दो पहिया वाहनों पर वाहन चालक के अतिरिक्त पीछे बैठी सवारी (पीलियन राइडर) को सुरक्षा की दृष्टि से मानक के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग कर चालान काटे जाएंगे।
विज्ञापन
Trending Videos
कटेंगे फोटो चालान अधिक
यातायात पुलिस दो पहिया वाहन चालकों के फोटो और ई चालान काट रही है। दो पहिया वाहन पर पीछे बैठी सवार अगर हेलमेट नहीं पहनी होगी तो फोटो चालान आसानी से कट जाएगा।
पहली बार 500, दूसरी बार 1000 का
हेलमेट नहीं पहनने वालों के 500 रुपये का चालान काटा जाता है। यह दूसरी बार होता है तो 1000 रुपये का चालान कटता है। तीसरी बार में वाहन सीज करने के साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाती है।
एमजी रोड पर जोर, अन्य रास्तों पर नहीं
शहर में पुलिस वाहनों की चेकिंग तो कर रही है, लेकिन ज्यादा जोर एमजी रोड पर है। अन्य रास्तों पर चेकिंग नहीं की जाती है। इस वजह से दो पहिया वाहन चलाने वाले इन रास्तों पर आसानी से बिना हेलमेट के निकल जाते हैं।
इनमें शाहगंज-बोदला रोड, कोठी मीना बाजार रोड, मदिया कटरा-हलवाई की बगीची रोड, फतेहाबाद और शमसाबाद रोड आदि स्थान हैं, जहां पर कई बार हादसे हो चुके हैं।
पहली बार 500, दूसरी बार 1000 का
हेलमेट नहीं पहनने वालों के 500 रुपये का चालान काटा जाता है। यह दूसरी बार होता है तो 1000 रुपये का चालान कटता है। तीसरी बार में वाहन सीज करने के साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाती है।
एमजी रोड पर जोर, अन्य रास्तों पर नहीं
शहर में पुलिस वाहनों की चेकिंग तो कर रही है, लेकिन ज्यादा जोर एमजी रोड पर है। अन्य रास्तों पर चेकिंग नहीं की जाती है। इस वजह से दो पहिया वाहन चलाने वाले इन रास्तों पर आसानी से बिना हेलमेट के निकल जाते हैं।
इनमें शाहगंज-बोदला रोड, कोठी मीना बाजार रोड, मदिया कटरा-हलवाई की बगीची रोड, फतेहाबाद और शमसाबाद रोड आदि स्थान हैं, जहां पर कई बार हादसे हो चुके हैं।