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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में लगातार तीसरी बार सुनवाई टली, ये थी वजह
Tue, 29 Aug 2023 01:53 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 29 Aug 2023 01:53 PM IST
सार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में पहले 29 अगस्त की सुनवाई की तारीख थी। प्रकरण कोर्ट में लिस्ट न होने के चलते सुनवाई टली।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण से जुड़े सभी केसों की सुनवाई हाईकोर्ट में किए जाने के आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका पर लगातार तीसरी बार सुनवाई टली है। 29 अगस्त (मंगलवार) को सुनवाई होनी थी, जो कि कोर्ट में मामला लिस्ट न होने के चलते टल गई। अब सुनवाई के लिए नई तिथि 15 सितंबर तय की गई है। पूर्व में इसकी सुनवाई के लिए 21 जुलाई, 14 अगस्त, 29 अगस्त की तिथि नियत की गई थीं। मगर, सुनवाई नहीं हो सकी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईदगाह पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में मांग है कि जन्मभूमि से जुड़े सभी केसों की सुनवाई जिला न्यायालय में हो, जबकि हाईकोर्ट ने इन सभी प्रकरणों को खुद ही सुनने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट से इस विवाद से जुड़े सभी वादों की फाइल तलब की है। महेंद्र सिंह ने कहा कि जन्मभूमि पक्ष भी हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में है। यह बड़ा प्रकरण है। इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए, जिससे की जल्द फैसला आ सके। इस मामले में कैविएट दाखिल की गई है कि, जिसमें मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। 15 सितंबर को अब हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई अलग से बेंच बनाकर की जाए और राम मंदिर की ही तरह दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाए ताकि मामले का शीघ्र निस्तारण हो सके।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईदगाह पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में मांग है कि जन्मभूमि से जुड़े सभी केसों की सुनवाई जिला न्यायालय में हो, जबकि हाईकोर्ट ने इन सभी प्रकरणों को खुद ही सुनने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईदगाह पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट से इस विवाद से जुड़े सभी वादों की फाइल तलब की है। महेंद्र सिंह ने कहा कि जन्मभूमि पक्ष भी हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में है। यह बड़ा प्रकरण है। इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए, जिससे की जल्द फैसला आ सके। इस मामले में कैविएट दाखिल की गई है कि, जिसमें मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। 15 सितंबर को अब हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई अलग से बेंच बनाकर की जाए और राम मंदिर की ही तरह दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाए ताकि मामले का शीघ्र निस्तारण हो सके।