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सरकारी सेवकों को देना होगा चल और अचल संपति का विवरण
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मैनपुरी। बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी सेवकों (शिक्षक और कर्मचारी) को अपनी चल और अचल संपति का ब्योरा बीएसए को देना होगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के निर्देश के बाद बीएसए ने सभी सरकारी सेवकों को 20 जुलाई तक विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 23 जून को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी सेवक अपनी प्रथम नियुक्ति से लेकर अब तक की चल और अचल संपति का विवरण 20 जुलाई तक उनके कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए शासन की वेबसाइट पर अपलोड करें। बीएसए ने पत्र प्राप्त होने के बाद जिले के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए।
समय से विवरण न मिलने पर होगी खुली सतर्कता जांच
शासन के निर्देशानुसार सरकारी सेवकों को नियुक्ति से प्रत्येक पांच साल में कितनी चल और अचल संपत्ति अर्जित की गई का विवरण देना होगा। यह विवरण सरकारी सेवक अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। समय से विवरण उपलब्ध न होने पर संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध खुली सतर्कता जांच कराई जाएगी।
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मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी जानकारी
शासनादेश के तहत सरकारी सेवकों को अपनी चल और अचल संपति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर भी दर्ज करना होगा। इसके लिए पत्र में सप्ष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए ने सभी सरकारी सेवकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
शासन का पत्र प्राप्त हुआ। इसके आधार पर सभी कर्मचारियों को चल और अचल संपति का विवरण उपलब्ध कराने और अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
विजय प्रताप सिंह, बीएसए
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शासन के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 23 जून को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी सेवक अपनी प्रथम नियुक्ति से लेकर अब तक की चल और अचल संपति का विवरण 20 जुलाई तक उनके कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए शासन की वेबसाइट पर अपलोड करें। बीएसए ने पत्र प्राप्त होने के बाद जिले के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए।
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समय से विवरण न मिलने पर होगी खुली सतर्कता जांच
शासन के निर्देशानुसार सरकारी सेवकों को नियुक्ति से प्रत्येक पांच साल में कितनी चल और अचल संपत्ति अर्जित की गई का विवरण देना होगा। यह विवरण सरकारी सेवक अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। समय से विवरण उपलब्ध न होने पर संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध खुली सतर्कता जांच कराई जाएगी।
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मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी जानकारी
शासनादेश के तहत सरकारी सेवकों को अपनी चल और अचल संपति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर भी दर्ज करना होगा। इसके लिए पत्र में सप्ष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसए ने सभी सरकारी सेवकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
शासन का पत्र प्राप्त हुआ। इसके आधार पर सभी कर्मचारियों को चल और अचल संपति का विवरण उपलब्ध कराने और अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
विजय प्रताप सिंह, बीएसए