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छह बजे के बाद छात्राओं को नहीं दी जाएगी कोचिंग, प्रशासन ने जारी किए आदेश
Wed, 29 May 2019 10:12 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 29 May 2019 10:12 AM IST
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कोचिंग संस्थान प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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गुजरात के सूरत में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन भी जागा है। जिले के सभी कोचिंग सेंटरों पर अग्निशमन यंत्र आवश्यक कर दिए हैं। वहीं छह बजे के बाद छात्राओं की कोचिंग संचालन पर तथा आठ बजे के बाद छात्रों के कोचिंग संचालन पर रोक लगाई गई है।
डीआईओएस सर्वेश कुमार ने जिले के सभी कोचिंग संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी कोचिंग सेंटर पर अग्निशमन यंत्र होना आवश्यक है। कोचिंग सेंटर सकरी गलियों में न संचालित किए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग न संचालित की जाए।
छात्राओं के लिए कोचिंग का संचालन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही किया जाए और बालक वर्ग के लिए सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक कोचिंग का संचालन हो वो भी विद्यालय समय छोड़कर।
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डीआईओएस सर्वेश कुमार ने जिले के सभी कोचिंग संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी कोचिंग सेंटर पर अग्निशमन यंत्र होना आवश्यक है। कोचिंग सेंटर सकरी गलियों में न संचालित किए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग न संचालित की जाए।
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छात्राओं के लिए कोचिंग का संचालन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही किया जाए और बालक वर्ग के लिए सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक कोचिंग का संचालन हो वो भी विद्यालय समय छोड़कर।
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सभी कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक सप्ताह के अंदर कोचिंग पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ ही अग्निशमन यंत्र लगे होने का प्रमाणपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही टीम गठित कर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई कोचिंग बिना पंजीकरण और अग्निश्मन यंत्र के मिला तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शीघ्र ही टीम गठित कर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई कोचिंग बिना पंजीकरण और अग्निश्मन यंत्र के मिला तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी।