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UP: दिवाली से पहले पूर्व मंत्री को राहत, बलवा, जान से मारने की धमकी के मामले में बरी; 27 अन्य को भी राहत
Thu, 31 Oct 2024 02:23 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 31 Oct 2024 02:23 PM IST
सार
दिवाली से पहले पूर्व मंत्री चौधरी बशीर सहित अन्य 27 को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बलवा और जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व मंत्री को बरी कर दिया गया है।
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पूर्व मंत्री चौधरी बशीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बलवा, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वादी और गवाह पूर्व बयानों से मुकर गए। एसीजेएम-7 अनुज कुमार सिंह ने थाना मंटोला क्षेत्र के ढ़ोलीखार निवासी आरोपी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर सहित 28 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
थाना नाई की मंडी में दर्ज मुकदमे के अनुसार हनी मगन थाने पर तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 6 फरवरी 2012 की दोपहर चौधरी बशीर का चुनाव में नामांकन करने वाला जूलूस निकल रहा था। डंडों से लैस युवक चौधरी बशीर के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। सदर भट्ठी रोड स्थित उनके प्रतिष्ठान के सामने से गुजरने के दौरान अकारण उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, खालिद, बाबू उर्फ मोहम्मद शारिक, इरफान, आरिफ, गुड्डू उर्फ फैजान, इमरान, मोनू उर्फ फुरकान, तौकीर,फैसल, प्रिंस उर्फ शाह आलम, सगीर अहमद, उर्फ सगीरो, बंटू उर्फ शमशाद, संटू उर्फ एजाजुद्दीन, शाहिद, गुड्डू उर्फ मुबीन, वाहिद, निजामों, मुबीन अहमद, अलाउद्दीन, मुस्तकीम, मोनू उर्फ मुनीर, मिस्बाह, फिरोज, मुईन उर्फ मुहिम, असलम, नोशाद, पप्पू उर्फ मोहम्मद जाहिद और शाहिद के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी शाहिद की मौत हो जाने पर उसके विरुद्ध अदालत ने कार्रवाई समाप्त कर दी थी।
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थाना नाई की मंडी में दर्ज मुकदमे के अनुसार हनी मगन थाने पर तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 6 फरवरी 2012 की दोपहर चौधरी बशीर का चुनाव में नामांकन करने वाला जूलूस निकल रहा था। डंडों से लैस युवक चौधरी बशीर के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। सदर भट्ठी रोड स्थित उनके प्रतिष्ठान के सामने से गुजरने के दौरान अकारण उनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर, खालिद, बाबू उर्फ मोहम्मद शारिक, इरफान, आरिफ, गुड्डू उर्फ फैजान, इमरान, मोनू उर्फ फुरकान, तौकीर,फैसल, प्रिंस उर्फ शाह आलम, सगीर अहमद, उर्फ सगीरो, बंटू उर्फ शमशाद, संटू उर्फ एजाजुद्दीन, शाहिद, गुड्डू उर्फ मुबीन, वाहिद, निजामों, मुबीन अहमद, अलाउद्दीन, मुस्तकीम, मोनू उर्फ मुनीर, मिस्बाह, फिरोज, मुईन उर्फ मुहिम, असलम, नोशाद, पप्पू उर्फ मोहम्मद जाहिद और शाहिद के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी शाहिद की मौत हो जाने पर उसके विरुद्ध अदालत ने कार्रवाई समाप्त कर दी थी।
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