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दिव्यांगों के लिए खुशखबरी: शादी करने पर मिलेंगे 35 हजार रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन और क्या हैं शर्तें
Fri, 10 Apr 2026 11:34 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 10 Apr 2026 11:34 AM IST
सार
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने विवाह करने वाले दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई योजना शुरू की है। योग्य जोड़ों को 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की राशि दी जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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शादी की सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : adobe stock
विस्तार
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांग दंपतियों के लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत विवाह करने वाले दिव्यांग जोड़े को 35 हजार रुपये मिलेंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि यदि युवक दिव्यांग है तो उसे 15 हजार रुपये मिलेंगे। युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये मिलेंगे।
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विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। बीते साल से अब तक विवाह करने वाले दंपती आवेदन कर सकते हैं।
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दंपती में कोई भी आयकरदाता नहीं हो। कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी आवश्यक है। आवेदन के लिए संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण, शादी कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाता, निवास, आधार, आय और जाति प्रमाणपत्र जरूरी है।