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दहेज उत्पीड़न में फंसा आगरा का नामी रेस्टोरेंट मालिक, पत्नी ने लगाए और भी गंभीर आरोप

Sat, 08 Jul 2017 10:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Sat, 08 Jul 2017 10:09 PM IST
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owner of bhagat halwai agra is accused of demanding dowry from wife
रेस्टोरेंट - फोटो : Demo Pic
आगरा के बड़े कारोबारी परिवार की रार सड़क पर आ गई है। जानी मानी फूड शॉप भगत हलवाई के मालिक पर उनकी पत्नी ने दहेज के लिए उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मामले में प‌त्नी ने पति सहित ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। 
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बता दें कि भगत हलवाई आगरा की नामी फूड शॉप है। इसके मालिक शिशिर भगत का सिविल लाइन स्थित दोनेरिया अपार्टमेंट में रहते हैं। एमजी रोड पर भगत हलवाई के नाम से रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान है। शिशिर की पत्नी सुधा ने उन पर दहेज में 20 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि उन्हें घर से भी निकाल दिया गया है। 
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शिशिर की शादी 20 साल पहले आगरा के गैलाना स्थित निर्भय नगर निवासी सुधा से हुई थी। सुधा का आरोप है कि शादी में काफी खर्च होने के बाद भी ससुराली कभी खुश नहीं हुए। आए दिन उन्हें परेशान किया जाने लगा। इसके लिए पिता ने ससुरालियों की जरूरतों को समय-समय पर पूरा किया गया। बीती 21 मई को शिशिर ने सुधा को पीटा। इसके बाद मायके छोड़ गए। 
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आरोप है कि दहेज में 20 लाख रुपये की मांग की। कहा कि अगर, रुपये लिए बिना घर आईं तो जान से मार दूंगा। इसको लेकर परिवारीजनों की पंचायत भी हुई, लेकिन ससुरालियों ने भी 20 लाख की मांग की। धमकी दी कि अगर, रुपये नहीं दिए तो शिशिर का दूसरा विवाह करा देंगे। 

सुधा का यह भी आरोप है कि उनका एक बेटा नोएडा में इंजीनियरिंग कर रहा है। इसका खर्च भी पति और ससुराली नहीं उठाते हैं। इस कारण उसके पिता ही उसे पढ़ा रहे हैं। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की। 


इसके बाद थाना हरीपर्वत में धारा 498A, 506, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 की धारा तीन और चार में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें शिशिर के अलावा, उसके पिता कृष्ण मुरारी भगत, नंद वर्षा नाटानी, नंदोई अनिल नाटानी, हेमंत अग्रवाल और दामाद को नामजद किया है। 
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