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अदालत की तौहीन में नप गया थानेदार, सात दिन कारावास का नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
Updated Wed, 04 Oct 2017 04:54 PM IST
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आगरा के एत्माद्दौला थाना के प्रभारी निरीक्षक हुकुम सिंह अदालत की अवमानना में फंस गए हैं। एसीजेएम राकेश कुमार गौतम ने उन्हें नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि क्यों न उन्हें ( हुकुम सिंह को ) अदालत की अवमानना के आरोप में सात दिन कारावास से दंडित किया जाए। यह मामला वाहन सीज कर लिए जाने का है।
वाहन स्वामी हेमंत कुमार की ओर से कोर्ट में वाहन रिलीज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट ने थाना से आख्या तलब कर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख नियत की लेकिन कई तारीख गुजर जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।
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पुलिस ने आख्या नहीं भेजी बल्कि दरोगा विनोद कुमार की ओर से जवाब दाखिल किया गया कि तकनीकि मुआयना न होने के कारण वांछित आख्या नहीं दी गई है। कोर्ट ने इस जवाब पर सख्त रुख अपनाते हुए 29 सितंबर को एसएचओ हुकुम सिंह को तलब किया। इसके बावजूद हुकुम सिंह न तो खुद कोर्ट में हाजिर हुए और न ही आख्या प्रस्तुत की। इस पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है।
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इसमें यह भी कहा गया है कि क्यों न उन्हें ( हुकुम सिंह को ) अदालत की अवमानना के आरोप में सात दिन कारावास से दंडित किया जाए। यह मामला वाहन सीज कर लिए जाने का है।
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वाहन स्वामी हेमंत कुमार की ओर से कोर्ट में वाहन रिलीज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कोर्ट ने थाना से आख्या तलब कर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख नियत की लेकिन कई तारीख गुजर जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया।
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पुलिस ने आख्या नहीं भेजी बल्कि दरोगा विनोद कुमार की ओर से जवाब दाखिल किया गया कि तकनीकि मुआयना न होने के कारण वांछित आख्या नहीं दी गई है। कोर्ट ने इस जवाब पर सख्त रुख अपनाते हुए 29 सितंबर को एसएचओ हुकुम सिंह को तलब किया। इसके बावजूद हुकुम सिंह न तो खुद कोर्ट में हाजिर हुए और न ही आख्या प्रस्तुत की। इस पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है।