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Agra News: निलंबित प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, तथ्यों को छिपाते हुए ग्रहण किया था पद
Sat, 05 Oct 2024 10:23 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sat, 05 Oct 2024 10:23 PM IST
सार
कोर्ट ने निलंबित प्राचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ये तथ्यों को छिपाते हुए पद ग्रहण किया था।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक मामले में सुनवाई की। घटिया आजम खां स्थित विक्टोरिया इंटर कॉलेज के निलंबित प्राचार्य डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। थानाध्यक्ष हरीपर्वत को विवेचना का आदेश दिया है।
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गौरव कुमार ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया कि 31 दिसंबर 2022 से विक्टोरिया इंटर कॉलेज में प्राचार्य के पद पर डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा नियुक्त थे। उन्होंने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी जीपीएफ खाता विक्टो-69 आवंटन करा लिया। उस खाते में 2.24 लाख रुपये जमा हैं।
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शासन के आदेश पर 2005 के बाद हुए नियुक्त शिक्षकों को नवीन पेंशन खाता आवंटन है। 2014 में वह निजामुद्दीन इंटर कॉलेज फरह में पर्यवेक्षक के पद पर तैनात थे। ललितपुर में भी तथ्यों को छिपाते हुए प्राचार्य का पद ग्रहण किया था। वहां मिड-डे-मील में घोटाला किया था।
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