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एसडीएम, सीओ और तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर के आदेश, ये है मामला

Thu, 15 Nov 2018 08:10 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा Updated Thu, 15 Nov 2018 08:10 PM IST
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Court order to FIR files against SDM, CO and Tehsildar in mathura
court
मथुरा में अदालत ने एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 16 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश सुरीर निवासी गुलशन कुमार के उस प्रार्थना पत्र पर दिया है, जिसमें उसने इन लोगों पर अपनी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान को ध्वस्त करने और उसमें रखा सामान उठा ले जाने का आरोप लगाया था।      
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कोतवाली सुरीर के गांव बिजऊ निवासी गुलशन कुमार पुत्र कांती कुमार की सुरीर में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान थी। गुलशन कुमार ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि 17 नवंबर 2017 को पुलिस प्रशासन के अफसरों ने उसकी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान में तोड़फोड़ की और यहां रखी सीमेंट की बोरियां और अन्य सामान को भरकर ले गए। 
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कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम मांट वरुण कुमार पांडेय, सीओ मांट राकेश कुमार, तहसीलदार राकेश सैनी, देवेंद्र, अजीत, किशन, योगेश, महमूद, मुरारी प्रधान और चार-पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 
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इस संबंध में कोतवाली प्रभारी महेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है। मुकदमा शुक्रवार को दर्ज किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के आदेश से खलबली मच गई है। 


कोर्ट के आदेश पर जिन अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के आदेश हुए हैं। उनमें एसडीएम मांट वरुण कुमार पांडेय अब छाता में एसडीएम हैं। वहीं मांट के सीओ राकेश कुमार अब सीओ रिफाइनरी हैं। दोनों वर्तमान में पदों पर तैनात हैं। 
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