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कोर्ट ने 6 मिलावट खोरों के खिलाफ लगाया 1.30 लाख का जुर्माना
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कासगंज। अपर जिलाधिकारी के कोर्ट ने दूध, खोया व सरसों के तेल में मिलावट करने के 6 दोषियों के खिलाफ 1.30 लाख का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निरीक्षण के दौरान खोया, दूध, सरसों के तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। जांच में मिलावट के मामले सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कराया गया है।
कोर्ट ने बिलराम के मोहल्ला चौधरी के अजीत कुमार, सेलई के राम सेवक, सिढ़पुरा के इंद्रापुरी के मुनीश कुमार के खोया में मिलावट करने पर 20-20 हजार रुपये एवं सेवरई करनपुर के महाराज सिंह के मिश्रित दूध में मिलावट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
वहीं गंजडुंडवारा के मोहल्ला मंसूर के जमीन अहमद एवं मोहल्ला नाथूराम गली संतोषी माता मंदिर के रविंद्र कुमार के सरसों के तेल में मिलावट पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त नादिर अली ने बताया कि खाद्य पदाथों में मिलावट रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निरीक्षण के दौरान खोया, दूध, सरसों के तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। जांच में मिलावट के मामले सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कराया गया है।
कोर्ट ने बिलराम के मोहल्ला चौधरी के अजीत कुमार, सेलई के राम सेवक, सिढ़पुरा के इंद्रापुरी के मुनीश कुमार के खोया में मिलावट करने पर 20-20 हजार रुपये एवं सेवरई करनपुर के महाराज सिंह के मिश्रित दूध में मिलावट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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वहीं गंजडुंडवारा के मोहल्ला मंसूर के जमीन अहमद एवं मोहल्ला नाथूराम गली संतोषी माता मंदिर के रविंद्र कुमार के सरसों के तेल में मिलावट पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त नादिर अली ने बताया कि खाद्य पदाथों में मिलावट रोकने के लिए विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।