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Agra News: कोर्ट ने माना सहमति से बने संबंध, आरोपी को जमानत
Fri, 30 Oct 2026 02:25 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:25 AM IST
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आगरा। महिला से दुष्कर्म व अन्य आरोपों के मामले में थाना जगदीशपुरा के कृष्ण धाम कॉलोनी निवासी शिवम सक्सेना ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिला के पति ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनका फोन खराब हो जाने पर उन्होंने पत्नी का फोन चलाया। उसमें मिली कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि पत्नी किसी अन्य युवक से बात करती है। पूछताछ में पत्नी ने बताया कि पिछले ढाई साल से शिवम सक्सेना से बात करती है। उनके ऑफिस जाने पर वह घर आ जाता था। धमकाकर दुष्कर्म किया। ब्लैकमेल कर 1.50 लाख रुपये भी ले चुका है। इस मामले में पीड़िता ने अपना मेडिकल नहीं कराया। आरोपी के खिलाफ खुद शिकायत भी नहीं की। इस आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी एवं पीड़िता के बीच आपसी सहमति से ही संबंध बने।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिला के पति ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनका फोन खराब हो जाने पर उन्होंने पत्नी का फोन चलाया। उसमें मिली कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि पत्नी किसी अन्य युवक से बात करती है। पूछताछ में पत्नी ने बताया कि पिछले ढाई साल से शिवम सक्सेना से बात करती है। उनके ऑफिस जाने पर वह घर आ जाता था। धमकाकर दुष्कर्म किया। ब्लैकमेल कर 1.50 लाख रुपये भी ले चुका है। इस मामले में पीड़िता ने अपना मेडिकल नहीं कराया। आरोपी के खिलाफ खुद शिकायत भी नहीं की। इस आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी एवं पीड़िता के बीच आपसी सहमति से ही संबंध बने।
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