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किसान की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने लिया संज्ञान
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मैनपुरी। फसल में हुए नुकसान की एक किसान की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने संज्ञान लिया है। दो अगस्त को अगली सुनवाई होगी। मौके की जांच करके एक सप्ताह में विस्तृत आख्या देने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर को नामित किया है।
तहसील कुरावली के गांव जैली निवासी उमेश सिंह चौहान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। इसमें कहा कि उसने मक्का की खेती के लिए बीएस खाद भंडार जसवंतपुर से 15 किलो बीज 6600 रुपये में खरीदा था। उसको प्रतिबीघा आठ क्विंटल पैदावार का भरोसा दिया गया। लेकिन उस हिसाब से फसल नहीं हुई। उसने खाद भंडार के मालिक सहित हैदराबाद की बीज कंपनी के निदेशक पर कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की मंाग की।
आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता ने किसान उमेश सिंह चौहान की शिकायत पर संज्ञान लेकर सुनवाई की। मौके की जांच के लिए धर्मवीर सिंह यादव एडवोकेट को कोर्ट कमिश्नर नामित करके एक सप्ताह में विस्तृत आख्या देने केे निर्देश दिए। अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख तय कर दी गई है।
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तहसील कुरावली के गांव जैली निवासी उमेश सिंह चौहान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। इसमें कहा कि उसने मक्का की खेती के लिए बीएस खाद भंडार जसवंतपुर से 15 किलो बीज 6600 रुपये में खरीदा था। उसको प्रतिबीघा आठ क्विंटल पैदावार का भरोसा दिया गया। लेकिन उस हिसाब से फसल नहीं हुई। उसने खाद भंडार के मालिक सहित हैदराबाद की बीज कंपनी के निदेशक पर कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की मंाग की।
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आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता ने किसान उमेश सिंह चौहान की शिकायत पर संज्ञान लेकर सुनवाई की। मौके की जांच के लिए धर्मवीर सिंह यादव एडवोकेट को कोर्ट कमिश्नर नामित करके एक सप्ताह में विस्तृत आख्या देने केे निर्देश दिए। अगली सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख तय कर दी गई है।
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