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जवाहरबाग हिंसा: सीबीआई जांच में देरी, शहीद एसपी की पत्नी अब हाईकोर्ट में करेंगी अपील

Sun, 30 Aug 2020 12:07 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 30 Aug 2020 12:07 AM IST
सार

  • सीबीआई जांच में देरी पर डाली थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका
  • शीर्ष अदालत ने अस्वीकार की, हाईकोर्ट में जाने का कहा

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CBI investigation delay in Jawaharbagh violence case
जवाहर बाग मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के जवाहरबाग हिंसा मामले की सीबीआई जांच में देरी पर की गई शिकायत पर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ता संतुष्ट न हों तो यहां आ सकते हैं। अब शहीद पुलिस अधीक्षक नगर (एसपी सिटी) मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में अपील करेंगी। 

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गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि बहुत निर्दयता से उनके पति की हत्या कर दी गई थी। अन्य पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, पर 2017 से अब तक मामले में सीबीआई ने जांच पूरी नहीं की। जबकि उच्च न्यायालय ने ही सीबीआई को तीन महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। 
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शीर्ष अदालत ने यह कहा

पीठ ने कहा कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी बात रखिए, अगर वहां कुछ नहीं होता है तो आप यहां आ सकते हैं। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की मांग की, लेकिन पीठ ने यह मांग अस्वीकार कर दी। इस पर याचिका वापस ले ली। उन्होंने जुलाई 2020 में शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मामले की जांच तेज कराने की गुहार लगाई थी। 

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दो जून, 2016 को जवाहरबाग में जमे बवालियों पर कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस बल पर रामवृक्ष यादव और उसके गुर्गों ने हमला बोल दिया था। इसमें तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, एसएचओ संतोष यादव समेत 29 लोगों की जान चली गई थी। 

शहीद एसपी सिटी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब उच्च न्यायालय में केस चल रहा है तो मामले में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है। अब हम उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई करने की अपील जल्द करेंगे।
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