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बोलेरो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त
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कासगंज। तीन दिन पहले पटियाली क्षेत्र में हुए सड़क हादसे की जांच में बोलेरो चालक को हादसे का दोषी माना गया है। चालक की लापरवाही से ही हादसा होने को परिवहन विभाग ने गंभीरता से लिया है। एआरटीओ ने चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने एवं बोलेरो का पंजीयन निलंबित करने की संस्तुति फर्रुखाबाद एआटीओ को भेजी है।
गांव अशोकपुर के समीप हुए हादसे में फर्रुखाबाद के गांव घसिया चिलौली के आठ, गांव कुमरपुर इमलाख निवासी ऑटो चालक एवं मेंहदीबाग गांव निवासी एक महिला की मौत हुई थी। मामले में हर पहलू पर जांच हो रही है। अभी तक की जांच में बोलेरा चालक को प्रथम दृष्टया हादसे का दोषी माना है। चालक को झपकी आ जाने की वजह से हादसा होना माना गया है।
एआरटीओ राजेश राजपूत ने बताया कि ऑटो और बोलेरो कार फर्रुखाबाद जिले के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हैं। जांच में हादसे के लिए बोलेरो चालक की लापरवाही सामने आई है। जिसके चलते फर्रुखाबाद जनपद के एआरटीओ को पत्र लिखकर बोलेरो के चालक का लाइसेंस रद्द करने एवं वाहन का पंजीयन भी निलंबित करने की संस्तुति की गई है।
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गांव अशोकपुर के समीप हुए हादसे में फर्रुखाबाद के गांव घसिया चिलौली के आठ, गांव कुमरपुर इमलाख निवासी ऑटो चालक एवं मेंहदीबाग गांव निवासी एक महिला की मौत हुई थी। मामले में हर पहलू पर जांच हो रही है। अभी तक की जांच में बोलेरा चालक को प्रथम दृष्टया हादसे का दोषी माना है। चालक को झपकी आ जाने की वजह से हादसा होना माना गया है।
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एआरटीओ राजेश राजपूत ने बताया कि ऑटो और बोलेरो कार फर्रुखाबाद जिले के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत हैं। जांच में हादसे के लिए बोलेरो चालक की लापरवाही सामने आई है। जिसके चलते फर्रुखाबाद जनपद के एआरटीओ को पत्र लिखकर बोलेरो के चालक का लाइसेंस रद्द करने एवं वाहन का पंजीयन भी निलंबित करने की संस्तुति की गई है।
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