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Agra News: बैंक कर्मचारी और अधिकारी 5 मई को अदालत में तलब
Sun, 19 Apr 2026 03:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 19 Apr 2026 03:13 AM IST
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आगरा। बैंक ने जमानत के मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर सीजेएम ने अवमानना के आरोप में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर तलब करने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
विशाल सैनी ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया कि थाना न्यू आगरा से संबंधित प्राथमिकी राज्य बनाम विजय कुमार के मुकदमे में उन्होंने अपने भाई की जमानत के लिए 12 लाख रुपये की एफडी लगाई थी। कोर्ट ने 31 जुलाई, 2025 को विपक्षी बैंक को एफडी से ग्रहणाधिकार (लीन) हटाए जाने के आदेश दिए थे। बैंक ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया। उन्हें अपनी पुत्री जो लंदन में प्रवेश पा चुकी थी, उसके वीजा के लिए ब्रिटिश एंबेसी में प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। वीजा के लिए पुत्री को करीब 50 लाख रुपये प्रदर्शित करने थे। उन्होंने अपने सेविंग खाते से दिए थे और लोन भी कराया। इस वजह से उन्हें 60 हजार रुपये की हानि हुई।
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विशाल सैनी ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया कि थाना न्यू आगरा से संबंधित प्राथमिकी राज्य बनाम विजय कुमार के मुकदमे में उन्होंने अपने भाई की जमानत के लिए 12 लाख रुपये की एफडी लगाई थी। कोर्ट ने 31 जुलाई, 2025 को विपक्षी बैंक को एफडी से ग्रहणाधिकार (लीन) हटाए जाने के आदेश दिए थे। बैंक ने अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया। उन्हें अपनी पुत्री जो लंदन में प्रवेश पा चुकी थी, उसके वीजा के लिए ब्रिटिश एंबेसी में प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। वीजा के लिए पुत्री को करीब 50 लाख रुपये प्रदर्शित करने थे। उन्होंने अपने सेविंग खाते से दिए थे और लोन भी कराया। इस वजह से उन्हें 60 हजार रुपये की हानि हुई।
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