फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Ban on procession and barat on Fatehabad and MG Road agra

आगरा: इन मार्गों पर बरात या जुलूस निकाला तो दर्ज होगा केस, 20 मार्च तक है पाबंदी

Fri, 07 Feb 2020 12:16 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 07 Feb 2020 12:16 AM IST
विज्ञापन
Ban on procession and barat on Fatehabad and MG Road agra
एमजी रोड आगरा - फोटो : अमर उजाला
आगरा के महात्मा गांधी मार्ग (एमजी रोड) और फतेहाबाद रोड पर 20 मार्च तक बरात और जुलूस निकाले जाने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। बोर्ड परीक्षाएं और त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने 20 मार्च तक के लिए ही धारा 144 लागू कर दी है। अगर किसी ने बरात या जुलूस निकाला तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस ( धारा 188) दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन


चेतावनी दी गई है कि अगर बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग जमा हुए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। शांति भंग की आशंका में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। बगैर पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदी है।
विज्ञापन


इन चीजों पर भी प्रतिबंध

इस अवधि में किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी या जुलूस बिना अनुमति के निकालना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाम हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीएम सिटी ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके, तो उस पर कार्रवाई होगी।

फतेहाबाद रोड पर जुलूस और बरात पर प्रतिबंध ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक रहेगा। अगर किसी ने सार्वजनिक मार्ग पर जाम लगाएगा या किसी को इसके लिए भड़काया तो उस पर केस दर्ज होगा। इस दौरान मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके सार्वजनिक स्थान पर जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को नहीं मिलेगा पेट्रोल

- धारा 144 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप से ईधन नहीं देगा।
- कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।
- शादी-विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्त्रस्म में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्षफायर करेगा।
- कोई भी लाइसेंस धारक अपने शस्त्रों को असुरक्षित स्थान पर नहीं रखेगा।

परीक्षा को लेकर भी निर्देश जारी

15 फरवरी से शुरु हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थी व्यक्ति केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पेजर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाएगा। अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जाएगा। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।

 

देश-दुनिया और अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप हमें फेसबुकट्विटर और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed