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हत्या के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Sun, 22 May 2022 10:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 May 2022 10:48 PM IST
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Bail plea of ??two accused of murder rejected
कासगंज। सत्र न्यायाधीश दिवेश चंद्र सामंत के न्यायालय ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने जमानत के लिए दिए गए तर्कों को स्वीकार नहीं किया।
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सोरों के ग्राम बरौदा निवासी राजेश की 14 अक्तूबर 2021 को ईंट के प्रहार से हत्या कर दी थी। जबकि उनके पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में उनकी पत्नी राजरानी ने रामसेवक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामसेवक ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया।
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ततारपुर माफी निवासी दुर्बीन 6 फरवरी 2022 को लापता हो गया। कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। कुछ लोगों के द्वारा दुर्बीन की हत्या कर शव नहर में फेंक दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद उसके भाई पप्पू ने भोले निवासी ततारपुर माफी सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भोले ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
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