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कोर्ट में हाजिर हुए बघेल, अब सुनवाई सात जून को
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आगरा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल एत्मादपुर में छह वर्ष पहले बिना अनुमति सभा करने के मामले में आरोप तय होने के लिए शनिवार को विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। मुकदमे में अब सात जून को आगे की सुनवाई होगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य पर थाना एत्मादपुर में वर्ष 2016 में बिना अनुमति सभा करने पर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने आरोपों से डिस्चार्ज करने के लिए विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर 12 मई को सुनवाई के बाद विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अर्जुन ने प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था। शनिवार को कोर्ट में आरोप तय होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हाजिर हुए।
एत्मादपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी मुस्लिम खां और अन्य की गिरफ्तारी न होने पर एसपी सिंह बघेल ने पांच अप्रैल 2016 को पंचायत बुलाने का एलान किया था। 11 अप्रैल को समर्थकों के साथ बिना अनुमति स्टेशन रोड स्थित नगला गंगाराम तिराहे पर तख्त बैनर लाउडस्पीकर लगा सभा एवं भाषण दिया। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने मामले में धारा 144 का उल्लंघन करने पर एसपी सिंह बघेल सहित अन्य के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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केंद्रीय राज्य मंत्री और अन्य पर थाना एत्मादपुर में वर्ष 2016 में बिना अनुमति सभा करने पर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने आरोपों से डिस्चार्ज करने के लिए विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर 12 मई को सुनवाई के बाद विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए अर्जुन ने प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था। शनिवार को कोर्ट में आरोप तय होने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हाजिर हुए।
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एत्मादपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी मुस्लिम खां और अन्य की गिरफ्तारी न होने पर एसपी सिंह बघेल ने पांच अप्रैल 2016 को पंचायत बुलाने का एलान किया था। 11 अप्रैल को समर्थकों के साथ बिना अनुमति स्टेशन रोड स्थित नगला गंगाराम तिराहे पर तख्त बैनर लाउडस्पीकर लगा सभा एवं भाषण दिया। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने मामले में धारा 144 का उल्लंघन करने पर एसपी सिंह बघेल सहित अन्य के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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