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सात दिन में भी नहीं दिखा पाए बिल, तीन मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस निलंबित

Wed, 04 Nov 2020 09:26 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 04 Nov 2020 09:26 AM IST
सार

 अछनेरा के जयदुर्गा मेडिकल स्टोर और नितिन मेडिकल हॉल कमला नगर के निरीक्षण में एक्सपायर्ड दवाएं अलग रैक में नहीं रखी गईं थीं। बिल अधूरे थे, दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल मांगे तो विक्रेता उपलब्ध नहीं करा पाया। इनको नोटिस देकर बिल मांगे थे, लेकिन उपलब्ध न कराने पर लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनको नोटिस देकर सात दिन में बिल प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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Assistant Commissioner of Drugs suspended the licenses of three medical stores
सस्पेंड

विस्तार

सहायक आयुक्त औषधि ने तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बीते महीने निरीक्षण में दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल नहीं मिले थे, एक्सपायर्ड दवाएं भी एक साथ रखी पाई थी। बिल प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई की गई है।
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औषधि विभाग की टीम ने श्रीराम केमिस्ट इरादत नगर सैंया का निरीक्षण किया था। यहां पर बिना फार्मासिस्ट के ही दवाओं की बिक्री की जा रही थी। फार्मासिस्ट के बारे में पूछा तो सही जानकारी नहीं दे पाया।
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अछनेरा के जयदुर्गा मेडिकल स्टोर और नितिन मेडिकल हॉल कमला नगर के निरीक्षण में एक्सपायर्ड दवाएं अलग रैक में नहीं रखी गईं थीं। बिल अधूरे थे, दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल मांगे तो विक्रेता उपलब्ध नहीं करा पाया। इनको नोटिस देकर बिल मांगे थे, लेकिन उपलब्ध न कराने पर लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनको नोटिस देकर सात दिन में बिल प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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फिरोजाबाद की तीन, मैनपुरी के एक स्टोर का भी लाइसेंस निलंबित
सहायक आयुक्त औषधि ने फिरोजाबाद यतिन मेडिकल स्टोर फरिहा, एन जाहिद मेडिकल स्टोर जाटवपुरी, श्रीकृष्णा जनकल्याण मेडिकल स्टोर रामनगर और यादव मेडिकल स्टोर स्टेशन रोड मैनपुरी का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। यतिन मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट नहीं मिला था। संचालक ही दवाओं को बेच रहा था। बाकी के तीनों मेडिकल स्टोरों पर दवाएं कहां से खरीद और बिक्री का रिकार्ड नहीं दिखा पाए थे। 

...तो लाइसेंस होगा निरस्त
निरीक्षण के वक्त फार्मासिस्ट मौजूद न मिलने और दवाओं के बिल का विवरण नहीं दिखा पाने पर मंडल के सात मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सात दिन में कमियां दूर करने और बिल प्रस्तुत नहीं किए तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। - अखिलेश जैन, सहायक आयुक्त औषधि
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