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Agra: सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा मामले में दोनों पक्षों की बहस हुई पूरी, 12 अक्तूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

Sat, 30 Sep 2023 10:26 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 30 Sep 2023 10:26 PM IST
सार

आगरा में सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट 12 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाएगा। 

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arguments of both parties have been completed in sentencing case of MP Ramshankar Katheria in Agra
कोर्ट से बाहर आते BJP सांसद रामशंकर कठेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में कोर्ट ने टोरंट पावर के कार्यालय में घुसकर अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह से मारपीट और बलबे के मामले में भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को पहले 2 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया था। शनिवार को जिला जज की अदालत में अभियोजन की तरफ से बहस की गई। मामले में 12 अक्तूबर को फैसला आएगा

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मामला वर्ष 2011 का है। हरीपर्वत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में एसीजेएम-2 ने सांसद को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद के साथ 51 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया था। सांसद के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा, साजिद अहमद व अन्य अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में अपील की दाखिल की थी। 
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इसके बाद 5 अगस्त को मिली सजा को जिला जज ने 7 सितंबर तक स्थगित करने के आदेश दिए थे। जिला जज ने मामले में बहस के लिए पहले 11 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर की तारीख नियत की थी। मामले में 27 सितंबर को सांसद कठेरिया की ओर से बहस पूरी कर दी गई। अदालत ने 30 सितंबर बहस के लिए नियत की थी। इसमें अभियोजन पक्ष को बहस करनी थी। 

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जिला जज की अदालत में पत्रावली पेश हुई। मामले में करीब आधा घंटे तक बहस की गई। अदालत ने मामले में अगली तारीख 12 अक्तूबर नियत कर दी है। उसी दिन दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया की तरफ से दाखिल की गई अपील में फैसला आ सकता है।

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