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Agra News: मारपीट करने वाले की अग्रिम जमानत खारिज

Fri, 28 Apr 2023 05:00 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Apr 2023 05:00 PM IST
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Anticipatory bail of assaulter rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने वाले की अग्रिम जमानत की अर्जी अपर जिला जज प्रथम ने खारिज कर दी है। उसको नियमित जमानत पाने के लिए अब आवेदन करना होगा।

थाना कुर्रा के गांव कल्यानपुर निवासी आलोक सिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। कोर्ट द्वारा जारी किए गए बिना जमानती वारंट के बाद पुलिस का दबाव बढने पर आलोक ने अग्रिम जमानत पाने के लिए जिला जज के न्यायालय में आवेदन किया। अग्रिम जमानत की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता की दलील के बाद अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने आलोक की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।
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