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यूरिया की ओवररेटिंग पर अमित ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निलंबित
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मैनपुरी। रविवार को जिला कृषि अधिकारी ने यूरिया की ओवररेटिंग की शिकायतों पर विकास खंड सुल्तानगंज क्षेत्र में दुकानों का निरीक्षण किया। यूरिया की ओवररेटिंग की शिकायत पर वह एक दुकान पर जांच करने पहुंचे। यहां विक्रेता दुकान बंद कर भाग गया। इस पर अमित ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। अन्य दो विक्रेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है।
लगातार यूरिया की ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं।
इसी दौरान एक किसान ने जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह से शिकायत की थी कि अमित ट्रेडिंग कंपनी आलीपुर खेड़ा द्वारा उर्वरक की ओवर रेटिंग की जा रही है। रविवार को जब जिला कृषि अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे तो विक्रेता दुकान बंद कर भाग गया। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी पर निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलीं। यहां भौतिक सत्यापन में यूरिया का स्टॉक शून्य मिला जबकि एफएमएस के अनुसार 36 मीट्रिक टन स्टॉक प्रदर्शित हो रहा था। वहीं एएसपी के 620 बैग उपलब्ध थे, लेकिन ये एफएमएस पर दर्ज नहीं थे। इसके अलावा जय मां दुर्गा खाद भंडार पर लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिला कृषि अधिकारी ने दोनों विक्रेताओं को नोटिस जारी का उर्वरक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके बाद जिला कृषि अधिकारी गांव मानिकपुर पहुंचे। यहां उन्होंने खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। विजय खाद भंडार पर उन्होंने अपने सामने किसानों को निर्धारित कीमत पर डीएपी का वितरण कराया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार निर्धारित कीमत 266.50 रुपये से अधिक लेता है तो उन्हें सूचित करें। उसका लाइसेंस निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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लगातार यूरिया की ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं।
इसी दौरान एक किसान ने जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह से शिकायत की थी कि अमित ट्रेडिंग कंपनी आलीपुर खेड़ा द्वारा उर्वरक की ओवर रेटिंग की जा रही है। रविवार को जब जिला कृषि अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे तो विक्रेता दुकान बंद कर भाग गया। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी पर निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलीं। यहां भौतिक सत्यापन में यूरिया का स्टॉक शून्य मिला जबकि एफएमएस के अनुसार 36 मीट्रिक टन स्टॉक प्रदर्शित हो रहा था। वहीं एएसपी के 620 बैग उपलब्ध थे, लेकिन ये एफएमएस पर दर्ज नहीं थे। इसके अलावा जय मां दुर्गा खाद भंडार पर लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिला कृषि अधिकारी ने दोनों विक्रेताओं को नोटिस जारी का उर्वरक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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इसके बाद जिला कृषि अधिकारी गांव मानिकपुर पहुंचे। यहां उन्होंने खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। विजय खाद भंडार पर उन्होंने अपने सामने किसानों को निर्धारित कीमत पर डीएपी का वितरण कराया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार निर्धारित कीमत 266.50 रुपये से अधिक लेता है तो उन्हें सूचित करें। उसका लाइसेंस निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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