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पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में एम्स में पोस्टमार्टम कराने का आदेश

Sat, 12 Feb 2022 12:00 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Feb 2022 12:00 AM IST
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altaf incident, allahbad highcourt
कासगंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने पुन: पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अल्ताफ के पिता चांद मियां एवं मां फातिमा को अब न्याय की उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि वे अल्ताफ को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
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सदर कोतवाली पुलिस ने 8 नवंबर को अल्ताफ को हिरासत में लिया था। 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना था कि अल्ताफ टॉयलेट करने गया था वहीं उसने टोंटी पर जैकेट की डोरी से फांसी का फंदा लगा लिया। परिवार के लोग पुलिस के इस कथन से सहमत नहीं थे। पुलिस से न्याय की उम्मीद न दिखाई देने पर अल्ताफ के पिता चांद मियां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जहां न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जिला पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अल्ताफ के शव को कब्र से बाहर निकालकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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- अल्ताफ की मौत के मामले में उच्च न्यायालय के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। - रोहन प्रमोद बोत्रे, एसपी।
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