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Agra University: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिथि शिक्षकों की तैनाती नहीं, जानें क्या है मामला
Sun, 07 May 2023 11:44 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 07 May 2023 11:44 AM IST
सार
अतिथि शिक्षकों की तैनाती नहीं होने से संबंधित विभागों व संस्थानों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह का कहना है कि आचार संहिता की वजह से लिफाफा नहीं खोला गया।
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिथि शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। बीते 6 अप्रैल को विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के संस्थानों व विभागों में अतिथि शिक्षकों के पद पर तैनाती के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए थे। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश के दो हफ्ते के अंदर शिक्षकों के लिफाफे खोलने का आदेश दिया था। 19 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था।
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अतिथि शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया लंबे समय से लटकी हुई है। पहली बार 11 फरवरी 2023 को साक्षात्कार हुए थे। 15 फरवरी को कार्य परिषद की बैठक में लिफाफा खुलना था। एक प्रोफेसर की आपत्ति के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। दोबारा 6 अप्रैल को साक्षात्कार कराया गया। कुल 18 पद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिए गए। दोबारा हुए साक्षात्कार में कुलपति और कुलसचिव खुद भी शामिल हुए। उसका लिफाफा अभी तक नहीं खोला गया।
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संबंधित विभागों व संस्थानों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह का कहना है कि आचार संहिता की वजह से लिफाफा नहीं खोला गया। 13 मई के बाद कार्य परिषद की बैठक करके लिफाफा खोल दिया जाएगा।
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