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Agra: नगर निगम नहीं देगा डस्टबिन, कचरा सड़क पर फेंका तो लगेगा जुर्माना; अभियान हुआ शुरू
Tue, 07 Jan 2025 10:26 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 07 Jan 2025 10:26 AM IST
सार
आगरा नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए साफ-सफाई पर फोकस करना शुरू कर दिया है। गंदगी फैलाने वालों से टीम जुर्माना वसूलेंगी। नगरायुक्त ने शहर को स्वच्छ रखने में सभी नगरवासियों से सहयोग की अपील की है।
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नगर निगम आगरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सड़क पर कचरा फेंककर गंदगी करने पर दुकानदारों पर निगम की टीमें जुर्माना लगाएंगी। डस्टबिन भी दुकानदारों को अब खुद ही रखना होगा। शहर के छत्ता, हरीपर्वत, ताजगंज और लोहामंडी समेत चारों जोन में निगम की टीमें गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही हैं।
नगर स्वास्थ अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत अभियान में हर घंटे सफाई पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोहामंडी, ताजगंज, भगवान टाकीज, सिकंदरा, बोदला, यमुनापार और मंटोला, सदर भट्ठी, शाहगंज और सेवला आदि में कुछ दुकानदार और रेहड़ी ठेली वाले डस्टबिन का उपयोग न कर कचरा फेंक रहे हैं। निर्देश दिए हैं कि पहली बार गंदगी मिलने पर चेतावनी दी जाए। इसके बाद चालान किया जाएगा।
अब कचरा रखने को खुद लेने होंगे डस्टबिन
वर्ष 2018 से पूर्व नगर निगम की ओर से हर वार्ड के सभी घरों में हरे और नीले रंग के दो-दो डस्टबिन रखे गए थे। एक में गीला व दूसरे में सूखा कचरा रखना होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सॉलिड वेस्ट नियमावली 2023 में संशोधन के बाद सरकार की ओर से डस्टबिन बांटने पर रोक लगा दी गई है। घरों व दुकानों पर कचरे के लिए स्वयं ही डस्टबिन रखना जरूरी है। ऐसा न करने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चालान का प्रावधान है। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि डस्टबिन रखकर कूड़ा उसी में डालें। शहर को स्वच्छ रखने में सभी नगरवासी सहयोग करें। अन्यथा निगम की टीमें जुर्माना वसूलेंगीं।
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नगर स्वास्थ अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत अभियान में हर घंटे सफाई पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोहामंडी, ताजगंज, भगवान टाकीज, सिकंदरा, बोदला, यमुनापार और मंटोला, सदर भट्ठी, शाहगंज और सेवला आदि में कुछ दुकानदार और रेहड़ी ठेली वाले डस्टबिन का उपयोग न कर कचरा फेंक रहे हैं। निर्देश दिए हैं कि पहली बार गंदगी मिलने पर चेतावनी दी जाए। इसके बाद चालान किया जाएगा।
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अब कचरा रखने को खुद लेने होंगे डस्टबिन
वर्ष 2018 से पूर्व नगर निगम की ओर से हर वार्ड के सभी घरों में हरे और नीले रंग के दो-दो डस्टबिन रखे गए थे। एक में गीला व दूसरे में सूखा कचरा रखना होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सॉलिड वेस्ट नियमावली 2023 में संशोधन के बाद सरकार की ओर से डस्टबिन बांटने पर रोक लगा दी गई है। घरों व दुकानों पर कचरे के लिए स्वयं ही डस्टबिन रखना जरूरी है। ऐसा न करने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चालान का प्रावधान है। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा है कि डस्टबिन रखकर कूड़ा उसी में डालें। शहर को स्वच्छ रखने में सभी नगरवासी सहयोग करें। अन्यथा निगम की टीमें जुर्माना वसूलेंगीं।
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