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Agra: मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आखिरी सांस तक कैद, डीएनए जांच से हुई पुष्टि

Sat, 15 Apr 2023 11:42 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 15 Apr 2023 11:42 PM IST
सार

आगरा में शादी समारोह के दौरान युवक मासूम बालिका को अपने साथ ले गया। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। कोर्ट ने दोषी को आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई है। 

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Agra court sentenced accused of raping and killing innocent till his last breath
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में मलपुरा थाना क्षेत्र में युवक ने बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी के ऊपर लगाए गए अर्थदंड के एक लाख रुपये बालिका के माता-पिता को दिलाने के आदेश किए।

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परिवार के सदस्य शादी के काम में व्यस्त थे

मलपुरा थाने में गांव गढ़ी दौलता निवासी रमेश ने केस दर्ज कराया। बताया कि एक दिसंबर 2021 को परिवार में शादी थी। समारोह में मेरे बेटे हरिकिशन की पांच साल की बेटी मौजूद थी। परिवार के सभी सदस्य शादी के कामकाज में व्यस्त थे। रात को करीब 11 बजे तक पौत्री को पंडाल में देखा था। उसके बाद जब दिखाई नहीं दी तो घरवालों ने सोचा कि सो गई होगी। 

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पूछताछ में कबूल कर लिया जुर्म 

दूसरे दिन दो दिसंबर 2021 को पौत्री घर में किसी को दिखाई नहीं दी। चारों तरफ तलाश किया। इस दौरान पंडाल के पास सरसों के खेत में पौत्री की लाश मिली। आरोप लगाया कि फरह के गांव शहजादपुर निवासी संजय को रात में गांव के कई लोगों ने पौत्री को खेतों की तरफ ले जाते देखा था। पुलिस ने शक के आधार पर संजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया।

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दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोष में आखिरी सांस तक कैद

कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानिया ने गवाह व साक्ष्य पेश किए। दोषी की डीएनए जांच हुई। इसमें भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कोर्ट ने अपने निर्णय में दलील दी है कि ऐसे अपराधी को माफ नहीं किया जा सकता। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी के ऊपर लगाए गए अर्थदंड के एक लाख रुपये बालिका के माता पिता को दिलाने के आदेश किए।

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