{"_id":"681c3388403b8b35720c435c","slug":"agra-college-management-committee-opened-front-against-metro-accused-of-illegal-construction-2025-05-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Agra: मेट्रो के खिलाफ आगरा कॉलेज प्रबंध समिति ने खोला मोर्चा, अवैध निर्माण का आरोप; कार्रवाई की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra: मेट्रो के खिलाफ आगरा कॉलेज प्रबंध समिति ने खोला मोर्चा, अवैध निर्माण का आरोप; कार्रवाई की मांग
Thu, 08 May 2025 10:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 08 May 2025 10:01 AM IST
सार
आगरा कॉलेज प्रबंध समिति ने मेट्रो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रबंद समिति ने काॅलेज की जमीन पर मेट्रो का अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
आगरा मेट्रो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा काॅलेज मैदान पर बन रहे मेट्रो स्टेशन का काॅलेज ट्रस्ट और शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। मेट्रो रेल काॅरपोरेशन का मुआवजा दिए बिना कॉलेज की जमीन पर निर्माण कराने को अवैध बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।
इस बारे में बुधवार को आगरा काॅलेज के प्राचार्य और काॅलेज ट्रस्ट के पदेन सचिव डाॅ. सीके गौतम ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के अधिकारियों, प्रमुख सचिव आवास विकास परिषद, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार से कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
इस बारे में बुधवार को आगरा काॅलेज के प्राचार्य और काॅलेज ट्रस्ट के पदेन सचिव डाॅ. सीके गौतम ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के अधिकारियों, प्रमुख सचिव आवास विकास परिषद, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार से कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन
उन्होंने आरोप लगाया कि मेट्रो काॅरपोरेशन की ओर से काॅलेज के मैदान सहित अन्य जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। दस्तावेजों के विधिक परीक्षण एवं वर्तमान गूगल लोकेशन के अनुसार यह खसरा संख्या काॅलेज के स्वामित्व की भूमि है।
1823 से काॅलेज के पूर्ण स्वामित्व व दाखिल कब्जे में हाॅकी मैदान के रूप में दर्ज जमीन का अवैध अधिग्रहण किया गया है। जिसे काॅरपोरेशन ने बोर्डिंग हाउस बताकर सरकारी संपत्ति बताया। विधिक तौर पर वह आगरा काॅलेज की बोर्डिंग हाउस के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य आवास के पीछे की जमीन पर भी अवैध कब्जा हो रहा है, इसे रोका जाए। तीन दिन में अगर सक्षम अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो कॉलेज ट्रस्ट मेट्रो का काम बंद करवा देगा।
1823 से काॅलेज के पूर्ण स्वामित्व व दाखिल कब्जे में हाॅकी मैदान के रूप में दर्ज जमीन का अवैध अधिग्रहण किया गया है। जिसे काॅरपोरेशन ने बोर्डिंग हाउस बताकर सरकारी संपत्ति बताया। विधिक तौर पर वह आगरा काॅलेज की बोर्डिंग हाउस के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य आवास के पीछे की जमीन पर भी अवैध कब्जा हो रहा है, इसे रोका जाए। तीन दिन में अगर सक्षम अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो कॉलेज ट्रस्ट मेट्रो का काम बंद करवा देगा।