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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मिल रहा एक और मौका, शुरू हुआ पुनरीक्षण अभियान
Sat, 11 Jan 2020 12:17 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 11 Jan 2020 12:17 AM IST
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका मिला है। 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके ऐसे मतदाता, जिनका नाम किसी वजह से मतदाता सूची में नहीं जुड़ सका है, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। एक जनवरी, 2020 को 18 साल पूरे कर लेने वाले युवा भी मतदाता बन सकते हैं।
आगरा के उपजिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र के अनुसार, 23 दिसंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ है। 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दी जा सकती हैं। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुनरीक्षण अभियान 16 दिसंबर से शुरू होना था लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसमें संशोधन करते हुए 23 दिसंबर कर दिया। एक जनवरी, 2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा।
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आगरा के उपजिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र के अनुसार, 23 दिसंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ है। 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दी जा सकती हैं। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे।
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पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुनरीक्षण अभियान 16 दिसंबर से शुरू होना था लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसमें संशोधन करते हुए 23 दिसंबर कर दिया। एक जनवरी, 2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा।
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अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक
वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण पर 23 दिसंबर से 14 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम), उपजिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम वित्त एवं राजस्व), सभी उपजिलाधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, बूथ लेबल आफीसर (बीएलओ) का निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि में स्थानांतरण नहीं हो सकेगा।