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खुशखबर: अब एक रुपये के टोकन में बना सकेंगे मकान और दुकान, नक्शा पास कराने के लिए नया नियम; जान लें ये बातें
Mon, 28 Jul 2025 09:57 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Mon, 28 Jul 2025 09:57 AM IST
सार
एडीए में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब एक रुपये के टोकन पर दुकान और मकान बना सकेंगे। 100 वर्गमीटर के आवासीय और 30 वर्गमीटर के व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कराना पड़ेगा।
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आगरा विकास प्राधिकरण
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) में मंगलवार से भवन निर्माण के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद एक रुपये के टोकन से 100 वर्गमीटर में आवासीय और 30 वर्गमीटर में व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा नहीं पास कराना पड़ेगा। स्वप्रमाणित मानचित्र से एक रुपये में पंजीकरण के बाद मकान और दुकान का निर्माण हो सकेगा।
एक रुपये की टोकन राशि जमाकर पंजीकरण कराने के लिए एडीए में ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। निर्माणकर्ता या भवन स्वामी को महायोजना में भूखंड का भू उपयोग, सड़क की चौड़ाई, भूमि पर स्वामित्व, भूखंड का आकार एवं और ऊंचाई स्वप्रमाणित करनी होगी। निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा व शपथपत्र के साथ पंजीकरण के लिए एक रुपये टोकन राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।
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एक रुपये की टोकन राशि जमाकर पंजीकरण कराने के लिए एडीए में ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। निर्माणकर्ता या भवन स्वामी को महायोजना में भूखंड का भू उपयोग, सड़क की चौड़ाई, भूमि पर स्वामित्व, भूखंड का आकार एवं और ऊंचाई स्वप्रमाणित करनी होगी। निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा व शपथपत्र के साथ पंजीकरण के लिए एक रुपये टोकन राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।
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टोकन राशि जमा करने के बाद स्वत: नक्शा स्वीकृत माना जाएगा। स्वप्रमाणन की प्रामाणिकता और उसका पालन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आवेदक की होगी। यदि कोई गलत घोषणा की जाती है, तो आवेदक को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 100 वर्गमीटर से अधिक आकार के आवासीय भूखंड और 30 वर्गमीटर से अधिक आकार के व्यावसायिक निर्माण के लिए पहले की तहर ही विकास व अन्य शुल्क जमा कर एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराना पड़ेगा।
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विवादित भूमि पर नहीं होगा पंजीकरण
100 वर्गमीटर आकार के आवासीय भूखंड और 30 वर्गमीटर आकार के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए पंजीकरण सरकारी भूमि, प्रतिबंधित क्षेत्र और विवादित भूमि पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम 1938 के तहत घोषित मेला क्षेत्र एवं अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित भूखंड पर निर्माण के लिए भी पंजीकरण नहीं होगा।
100 वर्गमीटर आकार के आवासीय भूखंड और 30 वर्गमीटर आकार के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए पंजीकरण सरकारी भूमि, प्रतिबंधित क्षेत्र और विवादित भूमि पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम 1938 के तहत घोषित मेला क्षेत्र एवं अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित भूखंड पर निर्माण के लिए भी पंजीकरण नहीं होगा।
ऑनलाइन पोर्टल में किए जा रहे बदलाव
आगरा विकास प्राधिकरण की नगर नियोजक ऋचा कौशिक ने बताया कि एक रुपये में भवन निर्माण पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव किए जा रहे हैं। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि रेगुलेशंस 2025 को एडीए लागू करेगा। 29 जुलाई को एडीए बोर्ड की बैठक में इसे अपनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
आगरा विकास प्राधिकरण की नगर नियोजक ऋचा कौशिक ने बताया कि एक रुपये में भवन निर्माण पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव किए जा रहे हैं। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि रेगुलेशंस 2025 को एडीए लागू करेगा। 29 जुलाई को एडीए बोर्ड की बैठक में इसे अपनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।