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Agra News: मोडिफाइड साइलेंसर लगाए तीन वाहनों पर कार्रवाई
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निरीक्षण करते सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार व टीम के सदस्य
आगरा। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ अभियान शुरू किया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आलोक कुमार की टीम ने चार वर्कशॉप का निरीक्षण कर संचालकों को सख्त हिदायत दी। साथ ही मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते मिले तीन वाहनों पर कार्रवाई की।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न बेचने और लगाने पर वर्कशॉप संचालक पर प्रति मामले में एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में अनधिकृत बदलाव कराता है तो उसे छह माह तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन चलाने या चलवाने पर, जिससे सड़क सुरक्षा शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर तीन माह तक की जेल 10 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न बेचने और लगाने पर वर्कशॉप संचालक पर प्रति मामले में एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन में अनधिकृत बदलाव कराता है तो उसे छह माह तक की जेल, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों कार्रवाई हो सकती है।
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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहन चलाने या चलवाने पर, जिससे सड़क सुरक्षा शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर तीन माह तक की जेल 10 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
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