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UP: डेबिट कार्ड बदल खाते से निकाले थे 16.56 लाख, आरोपी को नहीं मिली राहत; कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

Mon, 04 May 2026 11:24 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 04 May 2026 11:24 PM IST
सार

डेबिट कार्ड बदलकर खाते से रकम पार करने के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी से पुलिस ने 153 डेबिट कार्ड भी बरामद किए थे। 

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Accused of Withdrawing Funds by Swapping Debit Cards Denied Relief by Court
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर 16.56 लाख रुपये खाते से निकाल लेने के मामले में जिला मेरठ के गांव अगेड़ा गंगा नगर निवासी आरोपी वैभव गोयल ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। एडीजे-1 पुष्कर उपाध्याय ने उसे खारिज करने के आदेश दिए।
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थाना साइबर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी मोहम्मद आसिफ खान ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 13 अक्तूबर, 2025 की शाम 6 बजे राजपुर चुंगी स्थित एसबीआई के एटीएम पर रुपये निकालने गए थे। डेबिट कार्ड से 20 हजार रुपये निकालना, चाहा लेकिन नहीं निकले। इस दौरान पहले से केबिन में मौजूद दो युवक मदद का भरोसा देने लगे। बातों में लगाकर उनका कार्ड बदल दिया।
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वह घर आ गए। एक घंटे बाद मोबाइल पर मैसेज देखा तो उनके खाते में 122 रुपये बचे थे। 16.56 लाख रुपये आरोपियों ने ट्रांसफर कर लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी व उसके साथी को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 153 डेबिट कार्ड, 1.6 लाख रुपये नकदी और तीन मोबाइल बरामद किए। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। 
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