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UP Nikay Chunav: आगरा से चुनाव मैदान में 1214 प्रत्याशी, 383 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट, 25 निर्विरोध चुने गए
Sat, 22 Apr 2023 02:57 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sat, 22 Apr 2023 02:57 PM IST
सार
UP Nikay Chunav: आगरा से निकाय चुनाव मैदान में कुल 1214 प्रत्याशी हैं। वहीं 383 केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 25 लोग निर्विरोध चुन लिए गए हैं।
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Agra News : निकाय चुनाव।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में नगर निकाय चुनाव में शुक्रवार को मेयर, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदों के 1214 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। नाम वापसी के बाद 25 प्रत्याशी निर्विरोध हो चुके हैं। कुल 383 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। नगर निगम चुनाव के लिए कुल 305 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 117 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील हैं।
डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मेयर और पार्षद चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होगा। इन ईवीएम के प्री-रेंडमाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। मतदान के दौरान जिले को 41 जोन और 128 सेक्टरों में बांटकर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जिले में 14 एसएसटी टीमों का गठन किया गया है।
पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए 305 मतदान केंद्र, 1259 मतदान स्थल होंगे, जिनमें 79 संवेदनशील मतदान केंद्र, 117 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, 10 संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र हैं। यहां 27 जोनल मजिस्ट्रेट, 95 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 21 निर्वाचन अधिकारी, 43 सहायक निर्वाचन अधिकारी और चार फ्लाइंग स्क्वॉयड बनाए गए हैं। पांच नगर पालिका परिषद के लिए 45 मतदान केंद्र, 134 मतदान स्थल बनाए हैं। वहीं सात नगर पंचायत निकाय में कुल 33 मतदान केंद्र, 122 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
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20 स्ट्रांग रूम नगर निगम के लिए और पांच स्ट्रांग रूम नगर पालिका परिषद और छह स्ट्रांग रूम नगर पंचायतों के लिए मंडी समिति में बनाए गए हैं। महापौर के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये और पार्षद के लिए तीन लाख रुपये हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नौ लाख और सदस्य के लिए दो लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2.50 लाख और सदस्य के लिए 50 हजार रुपये की चुनाव खर्च सीमा तय है।
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को दो वाहन और सदस्य पद के लिए एक दोपहिया वाहन की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान एडीएम वित्त यशवर्धन श्रीवास्तव, एडीएम (नगर) अनूप कुमार, एसीएम विजय शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्मला फौजदार तथा प्रमोद त्यागी मौजूद रहे।
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डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मेयर और पार्षद चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होगा। इन ईवीएम के प्री-रेंडमाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। मतदान के दौरान जिले को 41 जोन और 128 सेक्टरों में बांटकर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए जिले में 14 एसएसटी टीमों का गठन किया गया है।
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पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए 305 मतदान केंद्र, 1259 मतदान स्थल होंगे, जिनमें 79 संवेदनशील मतदान केंद्र, 117 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र, 10 संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र हैं। यहां 27 जोनल मजिस्ट्रेट, 95 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 21 निर्वाचन अधिकारी, 43 सहायक निर्वाचन अधिकारी और चार फ्लाइंग स्क्वॉयड बनाए गए हैं। पांच नगर पालिका परिषद के लिए 45 मतदान केंद्र, 134 मतदान स्थल बनाए हैं। वहीं सात नगर पंचायत निकाय में कुल 33 मतदान केंद्र, 122 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
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इतने रह गए प्रत्याशी
- नगर निगम मेयर -10
- नगर निगम पार्षद -512
- नगर पालिका, पंचायत चेयरमैन -78
- नगरपालिका, पंचायत सदस्य -625
हर बूथ पर मास्क और एक लीटर सैनिटाइजर
डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर बूथ पर एक लीटर सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां तीन मई को कृषि उत्पादन मंडी समिति फिरोजाबाद रोड से रवाना की जाएंगी और चार मई को वापस लौटेंगी। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम का चिह्नांकन कर लिया गया है।20 स्ट्रांग रूम नगर निगम के लिए और पांच स्ट्रांग रूम नगर पालिका परिषद और छह स्ट्रांग रूम नगर पंचायतों के लिए मंडी समिति में बनाए गए हैं। महापौर के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये और पार्षद के लिए तीन लाख रुपये हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नौ लाख और सदस्य के लिए दो लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 2.50 लाख और सदस्य के लिए 50 हजार रुपये की चुनाव खर्च सीमा तय है।
मेयर प्रत्याशी के लिए पांच वाहनों की अनुमति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए मनिकंडन ने बताया कि प्रचार के लिए प्रत्याशियों को वाहनों की अनुमति दी जाएगी। महापौर प्रत्याशियों को पांच, पार्षद को दो, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशियों को तीन वाहन और सदस्य के लिए एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। संबंधित एसडीएम से यह अनुमति मिलेगी।नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को दो वाहन और सदस्य पद के लिए एक दोपहिया वाहन की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान एडीएम वित्त यशवर्धन श्रीवास्तव, एडीएम (नगर) अनूप कुमार, एसीएम विजय शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्मला फौजदार तथा प्रमोद त्यागी मौजूद रहे।