फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   गोकशी और कट्टीघरों के संचालन पर नपेंगे अधिकारी

गोकशी और कट्टीघरों के संचालन पर नपेंगे अधिकारी

Sat, 08 Dec 2018 11:52 PM IST
Updated Sat, 08 Dec 2018 11:52 PM IST
विज्ञापन
गोकशी और कट्टीघरों के संचालन पर नपेंगे  अधिकारी

विज्ञापन
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले की काननू व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने अवैध कट्टीघरों व गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिहाज से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की हैं।

जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा द्वारा शनिवार को जारी निर्देशों के अनुसार एसडीएम व तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में अवैध कट्टीघरों, गोकशी, अवैध शराब का भंडारण एवं अवैध खनन से जुडे मामलों की छानबीन व कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की पांच व 20 तारीख को प्रस्तुत करने को कहा है।
विज्ञापन


डीएम के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने में क्षेत्रीय लेखपालों की मदद ली जाए। डीएम ने सदर तहसील क्षेत्रांर्गत सोफीपुर में अवैध निर्माण की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम के अनुसार बुलंदशहर जिले में हुई हालिया घटना को लेकर प्रमुख सचिव द्वारा जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिलाधिकारी ने जिले में संचालित स्लाटर हाउस अथवा कट्टीघरों को चिह्नित कर तत्काल बंद कराने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध स्लाटर हाउस अथवा कट्टीघर चलते मिलने पर थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।


उन्होंने गोकशी की घटनाओं को तत्काल रोकने व मॉव लिचिंग जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम प्रधान व लेखपालों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। डीएम ने रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध एवं दो संप्रदायों के व्यक्तियों के बीच होने वाली घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed