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गोकशी और कट्टीघरों के संचालन पर नपेंगे अधिकारी
Updated Sat, 08 Dec 2018 11:52 PM IST
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फिरोजाबाद। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले की काननू व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने अवैध कट्टीघरों व गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिहाज से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की हैं।
जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा द्वारा शनिवार को जारी निर्देशों के अनुसार एसडीएम व तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में अवैध कट्टीघरों, गोकशी, अवैध शराब का भंडारण एवं अवैध खनन से जुडे मामलों की छानबीन व कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की पांच व 20 तारीख को प्रस्तुत करने को कहा है।
डीएम के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने में क्षेत्रीय लेखपालों की मदद ली जाए। डीएम ने सदर तहसील क्षेत्रांर्गत सोफीपुर में अवैध निर्माण की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम के अनुसार बुलंदशहर जिले में हुई हालिया घटना को लेकर प्रमुख सचिव द्वारा जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
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जिलाधिकारी ने जिले में संचालित स्लाटर हाउस अथवा कट्टीघरों को चिह्नित कर तत्काल बंद कराने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध स्लाटर हाउस अथवा कट्टीघर चलते मिलने पर थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उन्होंने गोकशी की घटनाओं को तत्काल रोकने व मॉव लिचिंग जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम प्रधान व लेखपालों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। डीएम ने रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध एवं दो संप्रदायों के व्यक्तियों के बीच होने वाली घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा द्वारा शनिवार को जारी निर्देशों के अनुसार एसडीएम व तहसीलदारों को उनके क्षेत्र में अवैध कट्टीघरों, गोकशी, अवैध शराब का भंडारण एवं अवैध खनन से जुडे मामलों की छानबीन व कार्रवाई की पाक्षिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की पांच व 20 तारीख को प्रस्तुत करने को कहा है।
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डीएम के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने में क्षेत्रीय लेखपालों की मदद ली जाए। डीएम ने सदर तहसील क्षेत्रांर्गत सोफीपुर में अवैध निर्माण की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम के अनुसार बुलंदशहर जिले में हुई हालिया घटना को लेकर प्रमुख सचिव द्वारा जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
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जिलाधिकारी ने जिले में संचालित स्लाटर हाउस अथवा कट्टीघरों को चिह्नित कर तत्काल बंद कराने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध स्लाटर हाउस अथवा कट्टीघर चलते मिलने पर थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उन्होंने गोकशी की घटनाओं को तत्काल रोकने व मॉव लिचिंग जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम प्रधान व लेखपालों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। डीएम ने रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध एवं दो संप्रदायों के व्यक्तियों के बीच होने वाली घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए।