फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   शराब पीकर गाड़ी चलाई तो तीन महीने की हो सकती है जेल

शराब पीकर गाड़ी चलाई तो तीन महीने की हो सकती है जेल

Sun, 31 Dec 2017 11:14 PM IST
Updated Sun, 31 Dec 2017 11:14 PM IST
विज्ञापन
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो तीन महीने की हो सकती है जेल
मैनपुरी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब परिवहन विभाग शिकंजा कसेगा। परिवहन विभाग को जांच के लिए ब्रीद एनलाइजर मिल गए हैं। जल्द ही विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर पांच हजार का जुर्माना भरना होगा। साथ ही तीन महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
विज्ञापन


एआरटीओ राजेश कर्दम ने बताया कि अभी तक जिले में ब्रीद एनलाइजर यंत्र नहीं होने से इसकी कमी खलती थी। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोग भी झूठ बोलकर निकल जाते थे। विभाग के पास कोई सबूत नहीं होता था। इसकी रोकथाम के लिए विभाग ने शासन से ब्रेथ एनलाइजर की मांग की थी। जो जिले के परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि फिलहाल दो ब्रीद एनलाइजर मिले हैं। अब जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा तीन महीने की सजा भी हो सकती है। विभाग द्वारा काटा गया जुर्माना विभाग में जमा नहीं करके कोर्ट में जमा कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे काम करता है ब्रीद एनलाइजर
ब्रीद एनलाइजर व्यक्ति की सांस के आधार पर यह तय करता है कि उक्त व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं। इसके साथ इस यंत्र से यह भी पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति ने कितनी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed