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नौ साल बाद हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास
Updated Mon, 25 Sep 2017 10:52 PM IST
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एटा। फायरिंग कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को जनपद के न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उदयभान उर्फ हुंडी सिंह पुत्र अमीर सिंह निवासी गढी निर्भया थाना पचोखरा फिरोजाबाद ने बताया कि उसका बेटा धर्मेंद्र 27 अक्तूबर 2008 को अपनी ससुराल विक्रमपुर आया था। उसी समय बसुंधरा में उसकी मनीश पुत्र लक्ष्मन सिंह निवासी गढी निर्भया और सूर्यकांत उर्फ श्रीकांत निवासी चुरैथा ने उसके बेटे की गोली मार हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए घटना का साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। जिसे लेकर सोमवार को जिला जज ओपी अग्रवाल के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी प्रभारी एडीजीसी संतोष कुमार ने की। सुनवाई के दौरान दोषी पाते हुए जिला जज ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
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थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उदयभान उर्फ हुंडी सिंह पुत्र अमीर सिंह निवासी गढी निर्भया थाना पचोखरा फिरोजाबाद ने बताया कि उसका बेटा धर्मेंद्र 27 अक्तूबर 2008 को अपनी ससुराल विक्रमपुर आया था। उसी समय बसुंधरा में उसकी मनीश पुत्र लक्ष्मन सिंह निवासी गढी निर्भया और सूर्यकांत उर्फ श्रीकांत निवासी चुरैथा ने उसके बेटे की गोली मार हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए घटना का साक्ष्य एवं गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे। जिसे लेकर सोमवार को जिला जज ओपी अग्रवाल के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। जहां अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी प्रभारी एडीजीसी संतोष कुमार ने की। सुनवाई के दौरान दोषी पाते हुए जिला जज ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।