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बहुचर्चित सराफ लूटकांड में चार को कारावास
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मथुरा। दस वर्ष पूर्व वृंदावन की गेट बंद कालोनी गोविंद बाग में दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात में एडीजे दशम की अदालत ने दो अभियुक्तों को सात-सात तथा दो को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। लाखों की इस डकैती के मुख्य अभियुक्त की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
13 जुलाई 2009 को गोविंद बाग वृंदावन निवासी सराफ गिरधारी लाल अग्रवाल के आवास पर अपरान्ह तीन बजे बदमाशों ने धावा बोल दिया था। बदमाश गोविंद अग्रवाल के घर से लाखों रुपये के जेवरात-नकदी लूट कर ले गए। घर पर मौजूद पत्नी ने वारदात की सूचना पति गोविंद अग्रवाल को दी।
सराफ द्वारा वृंदावन कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में विवेचना में पुलिस ने लूट में पांच बदमाशों को जेल भेजा, जिनमें अशोक कुमार निवासी नगला बैंसला मांट, नौशे निवासी मांट मूला मांट, हर्ष निवासी गणेश नगर कालोनी पांडव नगर नई दिल्ली, सोनू निवासी जैसवां मांट, राजवीर निवासी मांट मूला थे।
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बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए। मुकदमे के दौरान अशोक कुमार की मौत हो गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे दशम सुरेंद्र कुमार ने सोनू और रणवीर को पांच-पांच वर्ष की सजा, दस-दस हजार का जुर्माना तथा हर्ष और नौशे को सात-सात वर्ष की सजा तथा दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी महेश चंद गौतम ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जेल भेजा और शनिवार को सजा सुनाई।
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13 जुलाई 2009 को गोविंद बाग वृंदावन निवासी सराफ गिरधारी लाल अग्रवाल के आवास पर अपरान्ह तीन बजे बदमाशों ने धावा बोल दिया था। बदमाश गोविंद अग्रवाल के घर से लाखों रुपये के जेवरात-नकदी लूट कर ले गए। घर पर मौजूद पत्नी ने वारदात की सूचना पति गोविंद अग्रवाल को दी।
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सराफ द्वारा वृंदावन कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में विवेचना में पुलिस ने लूट में पांच बदमाशों को जेल भेजा, जिनमें अशोक कुमार निवासी नगला बैंसला मांट, नौशे निवासी मांट मूला मांट, हर्ष निवासी गणेश नगर कालोनी पांडव नगर नई दिल्ली, सोनू निवासी जैसवां मांट, राजवीर निवासी मांट मूला थे।
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बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए। मुकदमे के दौरान अशोक कुमार की मौत हो गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे दशम सुरेंद्र कुमार ने सोनू और रणवीर को पांच-पांच वर्ष की सजा, दस-दस हजार का जुर्माना तथा हर्ष और नौशे को सात-सात वर्ष की सजा तथा दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी महेश चंद गौतम ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जेल भेजा और शनिवार को सजा सुनाई।