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दस किलोमीटर से अधिक के परिवहन पर ई -वे बिल अनिवार्य

Tue, 30 Jan 2018 07:20 PM IST
Updated Tue, 30 Jan 2018 07:20 PM IST
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दस किलोमीटर से अधिक के परिवहन पर ई -वे बिल अनिवार्य
मथुरा। अगर आप अपनी दुकान, कारखाने से दस किलोमीटर अधिक दूर माल की सप्लाई कर रहे है तो एक फरवरी से आपको माल परिवहन के साथ ही ई-वे बिल भी लगाना होगा। ये ई-वे बिल जीएसटी की साइट से डाउनलोड होगा। वहीं, कार्यालय पर 31 जनवरी की मध्य रात्रि से 24 घंटे की हेल्प डेस्क खोली जा रही है।
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जीएसटी में अब माल के परिवहन के साथ ही ई-वे बिल की अनिवार्यता कर दी गई है। एक फरवरी से जो व्यवस्था लागू की जा रही है उसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में या फिर प्रांत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर (10 किलोमीटर से अधिक दूरी) पर ये व्यवस्था लागू होगी।
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जीएसटी डिप्टी कमिश्नर शशिधर शाही ने बताया ई-वे बिल की नई व्यवस्था में व्यापारियों की उलझनों को दूर करने के लिए गोवर्धन रोड स्थित कार्यालय पर 31 जनवरी की मध्य रात्रि से 24 घंटे की हेल्प डेस्क खोली जा रही है। इसमें व्यापारी किसी भी प्रकार की परेशानी पर कॉल कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते है।
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वीडियो कांफ्रेसिंग में बताई मथुरा की समस्याएं
मथुरा। जीएसटी और ई-वे बिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारियों से बात करने के बाद अफसरों ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कमिशभनर कामिनी चौहान को अवगत कराया। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर अनूप प्रधान, शशिधर शाही, सीमा सरोज आदि थे। हेल्प डेस्क पर 0565-2425277, 7235002219, 7235002253 पर संपर्क किया जा सकता है।
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