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दवाओं के नमूने फेल, नोटिस जारी
Updated Sun, 08 Apr 2018 11:17 PM IST
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Pills
- फोटो : GettyImages
एटा। जिले में सख्ती के बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। औषधि निरीक्षक आशुतोष चौबे ने 18 अगस्त 2017 को मारहरा के शर्मा मेडिकल स्टोर से दो दवाओं के नमूने लिए थे। जिनको जांच के बाद प्रयोगशाला ने अधोमानक और नकली घोषित किया। दो दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए।
दुकान ने नीमू प्लस दवा में निमूस्लाइड की मात्रा 64.72 फीसदी मिली। जिस पर दवा विक्रेता कंपनी सेलिब्रिटी बायो फार्मा लिमिटेड सोलन को नोटिस दिया है। वहीं दुकान से लिए गए दवा आफलॉक्स 200 में दवा की मात्रा शून्य पाई गई। इसे नकली घोषित करते हुए निर्माता कंपनी अपेक्स फार्मा और दवा विक्रेता सुबोध कुमार को नोटिस दिया।
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दुकान ने नीमू प्लस दवा में निमूस्लाइड की मात्रा 64.72 फीसदी मिली। जिस पर दवा विक्रेता कंपनी सेलिब्रिटी बायो फार्मा लिमिटेड सोलन को नोटिस दिया है। वहीं दुकान से लिए गए दवा आफलॉक्स 200 में दवा की मात्रा शून्य पाई गई। इसे नकली घोषित करते हुए निर्माता कंपनी अपेक्स फार्मा और दवा विक्रेता सुबोध कुमार को नोटिस दिया।
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इसके साथ ही सकीट के नंदिनी मेडिकल स्टोर से पांच दिसंबर को लिए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 1 एमएल में दवा की मात्रा 176.83 फीसदी थी। जिस पर निर्माता कंपनी आनंद फार्मास्यूटिकल और दवा विक्रेता पवन कुमार को नोटिस दिया गया। इसके साथ ही औषधि निरीक्षक आशुतोष कुमार चौबे ने अश्विन मेडिकल स्टोर से कोलेट डीएसआर का सैंपल लिया।
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दुकान पर 26 मार्च के बाद विक्रय का कोई अभिलेख नहीं मिला। साथ ही एक्सपायर दवा रखने के इंतजाम नहीं मिले। वहीं ठंडी सड़क स्थित अब्दुल कादिर एंड संस से स्टेमिन टेबलेट यात नमूना लिया गया। यहां भी औषधि निरीक्षक ने निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी गई है।