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कासगंज हिंसा: वीडियो में चिह्नित चेहरों की नहीं हो पा रही शिनाख्त
Updated Tue, 27 Feb 2018 10:57 PM IST
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तैनात पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। हिंसा की एसआईटी जांच में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित आरोपियों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। शिनाख्त को लेकर एसआईटी और पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रहीं हैं। वहीं हिंसा के मामले में बुधवार को चार आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर जिला जज न्यायालय में सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि शहर में 26 जनवरी को हत्या और हिंसा के मामलों की जांच एसआईटी टीम द्वारा की जा रही है। आरोपियों को चिह्नित करने के लिए एसआईटी टीम ने वीडियो फुटेज एवं सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है। इन फुटेज के आधार पर कई चेहरे चिह्नित किए हैं। हालांकि इन चेहरों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। चिह्नित चेहरों को लेकर टीम ने फोटोग्राफ भी तैयार कराए हैं, लेकिन बड़े फोटो बनाने पर कई फोटो का रिजोल्यूशन खराब हो रहा है और फोटो की शिनाख्त में दिक्कत आ रहीं हैं। इधर, बुधवार को जिला जज एवं सत्र न्यायालय में चार आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। हिंसा, फायरिंग और जानलेवा हमले की धाराओं में जेल में बंद शाकिर, जफर, खालिद उर्फ परवेज के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। वहीं हिंसा, हत्या, जानलेवा हमला, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम आदि की धाराओं में जेल में बंद राहत कुरैशी के जमानत प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होगी। अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है। जिला जज न्यायालय से पूर्व में हिंसा के 11 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है।
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गौरतलब है कि शहर में 26 जनवरी को हत्या और हिंसा के मामलों की जांच एसआईटी टीम द्वारा की जा रही है। आरोपियों को चिह्नित करने के लिए एसआईटी टीम ने वीडियो फुटेज एवं सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है। इन फुटेज के आधार पर कई चेहरे चिह्नित किए हैं। हालांकि इन चेहरों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। चिह्नित चेहरों को लेकर टीम ने फोटोग्राफ भी तैयार कराए हैं, लेकिन बड़े फोटो बनाने पर कई फोटो का रिजोल्यूशन खराब हो रहा है और फोटो की शिनाख्त में दिक्कत आ रहीं हैं। इधर, बुधवार को जिला जज एवं सत्र न्यायालय में चार आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। हिंसा, फायरिंग और जानलेवा हमले की धाराओं में जेल में बंद शाकिर, जफर, खालिद उर्फ परवेज के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। वहीं हिंसा, हत्या, जानलेवा हमला, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम आदि की धाराओं में जेल में बंद राहत कुरैशी के जमानत प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होगी। अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी गई है। जिला जज न्यायालय से पूर्व में हिंसा के 11 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है।
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