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मथुरा। बलदेव के झरौठा स्थित सिकरवार कोल्ड स्टोरेज के मालिक देवेंद्र सिंह को बिजली चोरी के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2004 में कोल्ड स्टोरेज में मीटर आदि की सील तोड़कर बिजली चोरी के मामले में दिया है।
इस मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के तत्कालीन सहायक अभियंता रेड्स यतीश वत्स ने दर्ज कराया था। इसमें सिकरवार कोल्ड स्टोरेज ग्राम झरौठा में शिकायत के बाद विभिन्न अधिकारी और कोल्ड स्वामी की मौजूदगी में की गई जांच के दौरान मीटर आदि की सील तोड़कर बिजली चोरी करने और मीटर को रोककर बैक किया जाना पकड़ा गया।
इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी ने थाना बलदेव में दर्ज कराया। न्यायालय में वाद दायर होने के बाद इसमें दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्यों के बाद अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश अमर पाल सिंह ने शुक्रवार को अभियुक्त देवेंद्र सिंह को बिजली चोरी का दोषी माना है। इसके लिए तीन साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। उक्त अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में विद्युत निगम की ओर से पैरवी अधिवक्ता कुंवर करन सिंह ने की।
मथुरा। बलदेव के झरौठा स्थित सिकरवार कोल्ड स्टोरेज के मालिक देवेंद्र सिंह को बिजली चोरी के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन साल कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला वर्ष 2004 में कोल्ड स्टोरेज में मीटर आदि की सील तोड़कर बिजली चोरी के मामले में दिया है।
इस मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के तत्कालीन सहायक अभियंता रेड्स यतीश वत्स ने दर्ज कराया था। इसमें सिकरवार कोल्ड स्टोरेज ग्राम झरौठा में शिकायत के बाद विभिन्न अधिकारी और कोल्ड स्वामी की मौजूदगी में की गई जांच के दौरान मीटर आदि की सील तोड़कर बिजली चोरी करने और मीटर को रोककर बैक किया जाना पकड़ा गया।
इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी ने थाना बलदेव में दर्ज कराया। न्यायालय में वाद दायर होने के बाद इसमें दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्यों के बाद अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश अमर पाल सिंह ने शुक्रवार को अभियुक्त देवेंद्र सिंह को बिजली चोरी का दोषी माना है। इसके लिए तीन साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। उक्त अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में विद्युत निगम की ओर से पैरवी अधिवक्ता कुंवर करन सिंह ने की।