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विनियमित क्षेत्र की सीमाओं का किया गया विस्तार
Updated Fri, 08 Jun 2018 11:20 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज। जिले के संगठित विकास के लिए विनियमित क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार किया गया है। कासगंज नगर एवं आसपास के इलाके में लागू विनियमित क्षेत्र की सीमाओं में अब सोरों नगरपालिका क्षेत्र एवं सोरों तक के कई ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है।
जिलाधिकारी आरपी सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में यह बैठक संपन्न हुई।
बैठक में नियोजित विकास के लिए ग्राम देवरी प्रहलादपुर, गौरव पट्टी, होडलपुर, आनंदीपुर, जगवत्तपुर, पहाड़पुर कटरा, श्यामसर, शाहपुर माफी, मल्लाहनगर, बहादुरनगर, तकुआवर, खलीलपुर, उदयनपुर गांव को विनियमित क्षेत्र की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अलावा नगरपालिका परिषद क्षेत्र सोरों भी शामिल किया गया है।
जिलाधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट, विकास भवन के बाहर निर्माण कार्यों पर पहले से रोक लगाई गई है। अब इन इलाकों में बिना विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए हुए कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बाउंड्री के बाहर निर्माण होने कलक्ट्रेट और विकास भवन ढक जाएंगे। जो भूमि बाउंड्री के बाहर छोड़ी गई है वह किसानों के प्रयोग की जमीन है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में नाली, खड़ंजा, सड़क आदि का निर्माण विनियमित क्षेत्र के विकास शुल्क से कराया जाएगा। केंद्र सरकार की अटल अमृत योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र का सैटेलाइट सर्वेक्षण भी होगा। आगरा से आए टाउन प्लानर अशोक कुमार ने जानकारियां दीं। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा, एसडीएम देवेंद्र प्रताप, विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता दीवान सिंह, शिव प्रसाद तिवारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आरपी सिंह, तहसीलदार एनराम सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे।
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जिलाधिकारी आरपी सिंह की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में यह बैठक संपन्न हुई।
बैठक में नियोजित विकास के लिए ग्राम देवरी प्रहलादपुर, गौरव पट्टी, होडलपुर, आनंदीपुर, जगवत्तपुर, पहाड़पुर कटरा, श्यामसर, शाहपुर माफी, मल्लाहनगर, बहादुरनगर, तकुआवर, खलीलपुर, उदयनपुर गांव को विनियमित क्षेत्र की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अलावा नगरपालिका परिषद क्षेत्र सोरों भी शामिल किया गया है।
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जिलाधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट, विकास भवन के बाहर निर्माण कार्यों पर पहले से रोक लगाई गई है। अब इन इलाकों में बिना विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए हुए कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बाउंड्री के बाहर निर्माण होने कलक्ट्रेट और विकास भवन ढक जाएंगे। जो भूमि बाउंड्री के बाहर छोड़ी गई है वह किसानों के प्रयोग की जमीन है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में नाली, खड़ंजा, सड़क आदि का निर्माण विनियमित क्षेत्र के विकास शुल्क से कराया जाएगा। केंद्र सरकार की अटल अमृत योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र का सैटेलाइट सर्वेक्षण भी होगा। आगरा से आए टाउन प्लानर अशोक कुमार ने जानकारियां दीं। पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा, एसडीएम देवेंद्र प्रताप, विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता दीवान सिंह, शिव प्रसाद तिवारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आरपी सिंह, तहसीलदार एनराम सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे।
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