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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का करावास
Updated Thu, 09 Nov 2017 11:56 PM IST
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फिरोजाबाद। थाना एका क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त को बचाने का प्रयास करने के आरोपी तीन भाईयों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर जुर्माना लगाया है।
मामला थाना एका से जुड़ा है। पीड़िता के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को घर पर अकेला देख आरोपी विनोद कुमार पुत्र चूडामनी निवासी सिकन्दरपुर थाना एका बदनीयती से घर में घुसा और कमरे में खींच ले गया। इसी दौरान पिता ने घर पहुंच कर बेटी और आरोपी को कमरे में बंद कर बाहर से सांकल लगा दी।
आरोप है कि इसी दौरान आरोपी के सगे भाई प्रदीप कुमार, कुलदीप कुमार औ राज कुमार पीड़िता के घर को गेट तोड़ कर उसे छुड़ा ले गए। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में सुनवाई के बाद एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट जय सिंह दुष्कर्म के आरोपी विनोद को दस वर्ष का सश्रम कारावास और उसके भाईयों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। जज ने सभी पर जुर्माना भी लगाया है।
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मामला थाना एका से जुड़ा है। पीड़िता के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को घर पर अकेला देख आरोपी विनोद कुमार पुत्र चूडामनी निवासी सिकन्दरपुर थाना एका बदनीयती से घर में घुसा और कमरे में खींच ले गया। इसी दौरान पिता ने घर पहुंच कर बेटी और आरोपी को कमरे में बंद कर बाहर से सांकल लगा दी।
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आरोप है कि इसी दौरान आरोपी के सगे भाई प्रदीप कुमार, कुलदीप कुमार औ राज कुमार पीड़िता के घर को गेट तोड़ कर उसे छुड़ा ले गए। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में सुनवाई के बाद एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट जय सिंह दुष्कर्म के आरोपी विनोद को दस वर्ष का सश्रम कारावास और उसके भाईयों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। जज ने सभी पर जुर्माना भी लगाया है।
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