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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   15 years old vehicle ban planning by parivahan department from 2004

ताजनगरी में नहीं दौड़ेंगे यह वाहन, पंजीकरण होगा रद्द

Thu, 20 Jun 2019 03:59 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Thu, 20 Jun 2019 03:59 PM IST
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15 years old vehicle ban planning by parivahan department from 2004
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
परिवहन विभाग अब वर्ष 1990 से 2004 तक के दोपहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन बंद करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहा है। जिले में 40 हजार वाहनों को चिह्नित किया गया है। इनके मालिकों को छह माह की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद इनके पंजीकरण रद्द कर दिए जाएंगे।
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परिवहन विभाग ने वर्ष 1989 के 12 हजार वाहनों का संचालन बंद करने के लिए 30 अगस्त तक की मोहलत दी है। 30 अगस्त के बाद वर्ष 1989 के वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 
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अगले चरण में 1990 से 2004 तक के वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। एआरटीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में इस अवधि के 40 हजार के लगभग वाहन हैं। इनके मालिकों को दूसरे जिलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए छह माह का समय दिया जाएगा। 
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इसके लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन भी किया जाएगा। अगले छह माह बाद यदि वर्ष 2004 का कोई वाहन सड़क पर मिला तो उसे सीज करके वाहन मालिक से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस साल दिसंबर तक इन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
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