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एसआईटी ने दो आरोप पत्र किए दा खिल

Fri, 27 Apr 2018 10:56 PM IST
Updated Fri, 27 Apr 2018 10:56 PM IST
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एसआईटी ने दो आरोप पत्र किए दा खिल
पुलिस की दबिश से दहशत - फोटो : अमर उजाला

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कासगंज।
हिंसा से जुड़े मामलों की विवेचना पूरी करते हुए एसआईटी ने अब तक तीन आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इन तीनों ही आरोप पत्रों में अब तक कुल 78 आरोपी पुलिस विवेचना में हिंसा के दोषी हैं। दो आरोपी मुनाजिर और आमिर हिंसा, फायरिंग, जानलेवा हमला के मामले में फरार हैं। जबकि 5 आरोपी चंदन की हत्या के मामले में फरार हैं। इन सभी आरोपियों के संबंध में विवेचना जारी है। आरोपियों की कुर्की की प्रक्रिया चल रही है।


एसआईटी ने अपराध संख्या 60 चंदन हत्याकांड के मामले में 40 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 24 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। जबकि अपराध संख्या 62 में फायरिंग, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, क्रिमिनल लॉ एक्ट में 60 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस मामले में 34 आरोपियों पर फायरिंग, जानलेवा हमला, सहित अन्य सभी धाराओं में चार्जशीट दायर हुई है, जबकि दो आरोपियों पर आगजनी एवं बलवा की धाराओं में चार्जशीट दायर हुई है। अपराध संख्या 62 आगजनी, बलवा की धाराओं से संबंधित है।
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इसमें भी 40 पन्नों की चार्जशीट 18 आरोपियों के खिलाफ दायर की है। अपराध संख्या 59 में मुनाजिर एडवोकेट एवं उनका भाई आमिर दोनों ही फरार हैं। उनपर कुर्की की प्रक्रिया भी चल रही है। चंदन की हत्या के मामले में आरोपी आरिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, सवाब, शाकिब व असीम कुरैशी फरार हैं। जिनकी विवेचना जारी है और कुर्की की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को दो चार्जशीट न्यायालय में दायर की गईं। अब हिंसा से जुड़े दो अन्य मामलों में विवेचना जारी है। जिनकी एफआईआर बाद में दर्ज हुईं थीं।
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डीआईजी पीयूष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जो आरोपी फरार हैं उनकी विवेचना की जा रही है। पुलिस की टीम गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
रिमांड अवधि पूरी होने पर जेल से आए हिंसा के आरोपी
जेल में बंद हिंसा के आरोपी की रिमांड अवधि शुक्रवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। रिमांड अवधि खत्म होने पर जेल में बंद हिंसा के आरोपी न्यायालय में उपस्थित हुए जिनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। न्यायालय परिसर में आरोपियों के परिवारीजनों की आज काफी भीड़ रही। बड़ी संख्या में परिवारीजन मुलाकात के लिए पहुंचे। पुलिस भी आरोपियों के न्यायालय में आने पर अलर्ट थी।
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